AIRA NEWS NETWORK – ड्राइविंग लाइसेंस अब निजी हाथों में नहीं रहे। सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए आरटीओ जाएं। जैसे-जैसे वाहन पंजीकरण में ऑटोमोबाइल कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है, वैसे ही निजी कंपनियों द्वारा ड्राइविंग में प्रशिक्षण और कौशल परीक्षण भी होगा। परिवहन विभाग ने इस दिशा में तैयारी कर ली है। परिवहन विभाग ने नव निर्मित ‘मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र’ योजना के क्रियान्वयन को हरी झंडी दे दी है।
इस योजना के तहत दो प्रकार की भूमि, नवीनतम प्रशिक्षण केंद्र, हल्के और भारी वाहन आदि जैसे बुनियादी ढांचे वाली कंपनियां या व्यक्ति ड्राइविंग केंद्र स्थापित करने के लिए नए मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर सकते हैं। आरटीए अधिकारी आरटीए द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के मानक के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते हैं। एक बार एक मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में प्रशिक्षण के लिए नामांकित होने के बाद, ये स्कूल एक महीने के प्रशिक्षण के साथ फॉर्म -5 प्रमाणन प्रदान करते हैं।
इसे पहनने वाले परिवहन अधिकारियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। ड्राइविंग केंद्रों से आरटीए कार्यालयों में डेटा ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है। उम्मीदवारों को जितना हो सके आरटीए में जाए बिना अपने लाइसेंस सौंपने चाहिए।


















