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विपिन रावत हत्या प्रकरण, डीआईजी ने गंभीर चोटों में 307 लगाने के दिए निर्देश

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उत्तराखंड देहरादून आईरा न्यूज़ नेटवर्क राजेश सिंघल

विपिन रावत हत्या प्रकरण, डीआईजी ने गंभीर चोटों में 307 लगाने के दिए निर्देश

मारपीट के दौरान बेसबॉल बैट से हुआ था विपिन रावत गंभीर घायल

लकीबाग के विपिन रावत प्रकरण के बाद पुलिस उपमहानिरीक्षक गढ़वाल रेंज ने मारपीट के संगीन मामलों को लेकर तत्काल उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मालूम हो कि आज ही देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर द्वारा नगर कोतवाली क्षेत्र के अधीन आने वाली लखीबाग चौकी प्रभारी प्रवीण सैनी को निलंबित किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने मारपीट के एक मामले में उचित धाराओं में कार्रवाई नहीं की एवं मामले में लीपापोती करने का काम किया। मामला आपसी मारपीट का है जिसमें विपिन रावत नाम के एक लड़के की बेसबॉल बैट से पिटाई की गई थी जिसकी बात में महंत इंद्रेश अस्पताल में मौत हो गई थी। डीआइजी गढ़वाल रेंज करण सिंह नागनयाल ने एक बातचीत में बताया कि प्रदेश के सभी जनपद प्रभारियों को आदेश निर्देशित किए गए हैं कि वह मारपीट के संगीत मामलों में तत्काल यदि सिर पर गंभीर चोटें हैं तो 307 धारा के तहत मुकदमे दर्ज करें। यदि कोई भी इस प्रकार के मामलों में लापरवाही या एक पक्षी कार्रवाई करने का प्रयास करता है तो विवेचना अधिकारी के खिलाफ तत्काल सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए।

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