निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण न करने वाले कीटनाशी लाइसेंसधारी विक्रेता जिले में कीटनाशी व्यापार करने के लिए अवैध उनके विरूद्व कीटनाशी अधिनियम 1968 की सुसंगत धाराओं एवं कीटनाशी नियम 1971 में निहित प्राविधानों के अनुसार विधिक/दण्डात्मक होगी कार्यवाही

बिजनौर- 09 अक्टुबर, 2023-जिला कृषि रक्षा अधिकारी मनोज रावत द्वारा जिले के समस्त कीटनाशी रसायन थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को अवगत कराते हुए बताया है कि भारत सरकार के राजपत्र संख्या-सी0जी0डी0एल0अ-13012020-215374-05, 02- 01-2020 एवं कृषि निदेशालय, निदेशक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ के पत्रांक-2110 दिनांक 24-08-2023 के द्वारा समस्त कीटनाशी व्यापार में कार्यरत डीलरों/वितरकों को प्रशिक्षित होना अनिवार्य करने हेतु निर्देश जारी किये गये है। उक्त के क्रम में जिले के समस्त लाइसेंसधारी कीटनाशी रसायन खुदरा विक्रेताओं अथवा डीलरों को सूचित किया जाता है कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम-2017 के प्रारम्भ तारीख से 01-01-2017 की स्थिति के अनुसार निर्धारित अर्हता के बिना वैध अनुज्ञप्ति धारक हैं, किसी राज्य कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्धक संस्थान, हैदराबाद अथवा राष्टीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य संस्थान अथवा राष्ट्रीय पादप स्वास्थय प्रबंधन संस्थान हैदराबाद, राज्य कृषि प्रबन्धन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्र अथवा राज्य अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सप्ताह में एक बार कक्षाओं सहित प्रति सप्ताह प्रतिदिन 12 सप्ताह की अवधि के लिये कीटनाशी प्रबन्धन में प्रमाण पत्र पाठयक्रम किया हो ऐसे खुदरा विक्रेता अथवा डीलर ही जिले में कीटनाशी व्यापार करने के लिए वैध होगें। तत्क्रम में जिले के खुदरा विक्रेताओं अथवा डीलरों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित अर्हता न रखने वाले खुदरा विक्रेताओं अथवा डीलरों के लिए कीटनाशक व्यापार करने के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने के लिये कृषि निदेशालय, निदेशक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ द्वारा 12 सप्ताह के 12 दिनों का प्रशिक्षित पाठयक्रम जिला कृषि रक्षा अधिकारी, बिजनौर के संचालन में कृषि विभाग द्वारा जिले में संचालित किया जा रहा है।अतः जिले के ऐसे खुदरा विक्रेताओं अथवा डीलरों को निर्देशित किया जाता है कि जो निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं रखते है वह अपने अनुज्ञप्ति कीटनाशक लाईसैंस एवं अन्य आवश्यक यथा शैक्षिक प्रमाण पत्र आदि अन्य अभिलेखों सहित तत्काल जिला कृषि रक्षा अधिकारी, बिजनौर कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि तदानुसार प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर कृषि निदेशालय, निदेशक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ को ससमय सूचना उपलब्ध करायी जा सकें। इसके साथ-2 यह भी अवगत कराया जाता है कि निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण न करने वाले कीटनाशी लाइसेंसधारी विक्रेता जिले में कीटनाशी व्यापार करने के लिए अवैध माने जायेगें तथा उनके विरूद्व कीटनाशी अधिनियम 1968 की सुसंगत धाराओं एवं कीटनाशी नियम 1971 में निहित प्राविधानों के अनुसार विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।


















