निगम के खजाने में 5 करोड़ रुपये से अधिक सम्पत्ति कर जमा, सम्पत्ति आकलन के 1 लाख 35 हजार नोटिस बांटे-अतिरिक्त आयुक्त।

निगम के खजाने में 5 करोड़ रुपये से अधिक सम्पत्ति कर जमा, सम्पत्ति आकलन के 1 लाख 35 हजार नोटिस बांटे-अतिरिक्त आयुक्त।
15 नवंबर तक अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित करें नागरिक, वर्ष 2023-24 के सम्पत्ति कर पर उठाएं 15 प्रतिशत छूट का लाभ- गौरव कुमार, अतिरिक्त आयुक्त।
निगम के खजाने में 5 करोड़ रुपये से अधिक सम्पत्ति कर जमा, सम्पत्ति आकलन के 1 लाख 35 हजार नोटिस बांटे-अतिरिक्त आयुक्त।
करनाल 9 अक्तूबर, सम्पत्ति कर दाताओं के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार की ओर से अपनी सम्पत्ति को स्व-प्रमाणित (सेल्फ सर्टिफिकेशन) करने पर दी जाने वाली छूट की अवधि बढ़ा दी गई है, जिन्होंने चालू वित्त वर्ष 2023-24 कासम्पत्ति कर अभी तक अदा नहीं किया है, वे आगामी 15 नवंबर 2023 तक अपना सम्पत्ति कर भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 15 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त गौरव कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से अपनी सम्पत्ति को स्व-प्रमाणित करने पर दी गई छूट की अवधि को बढ़ाया गया है, जो आगामी 15 नवंबर तक लागू रहेगी। इससे पहले यह छूट 30 सितंबर तक थी। उन्होंने बताया कि सरकार की इस छूट से प्रत्येक वर्ष समय पर अपना सम्पत्ति कर भरने वाले नागरिकों को लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ जिन नागरिकों का पिछले कई वर्षों से सम्पत्ति कर बकाया चला आ रहा है, उन्हें भी सम्पत्ति कर जमा करवाने पर चालू वर्ष के बिलों पर इस छूट का लाभ मिलेगा।
कैसे करें प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित- अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि नागरिक, एन.डी.सी. पोर्टल पर अपनी सम्पत्ति कर आई.डी. डालकर उसे स्व प्रमाणित कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत आसान है। जैसे ही इसमें डिटेल आएगी, उसे ध्यान से पढऩे के बाद, जो ठीक दिखाई दे, उसे येस करें, जो ठीक न हो, उसमें नो करके साथ-साथ आपत्ति दर्ज कर दें, डाली गई आपत्ति का समाधान हो जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं अपनी आई.डी. को स्व-प्रमाणित करके छूट का लाभ उठा सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 नवंबर 2023 है। इसमें एक फायदा यह भी है कि ऐसा करने के बाद अपनी आई.डी. को सम्बंधित नागरिक ही देख सकता है, अन्य कोई व्यक्ति उसे नहीं देख पाएगा।
निगम के खजाने में 5 करोड़ रुपये से अधिक टैक्स जमा- उन्होंने बताया कि नगर निगम के खजाने में अब तक 5 करोड़ रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है। निगम द्वारा शहर में एसेसमेंट नोटिस भी बांटे जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को नोटिस की प्राप्ति नहीं होती, तो वह अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. से निगम के काउंटर पर आकर या ऑनलाईन ulbhryndc.org पोर्टल पर सम्पत्ति कर की जानकारी लेकर उसे अदा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सम्पत्ति कर को पोर्टल पर ऑनलाईन जमा करवाने की भी सुविधा है। ऐसा करने पर सम्बंधित व्यक्ति को चालू वित्त वर्ष के बिल पर 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।
सम्पत्ति आकलन के 1 लाख 35 हजार नोटिस बांटे- उन्होंने बताया कि नगर निगम के अधीन सभी वाणिज्यिक, आवासीय एवं खाली प्लॉटों के एसेसमेंट नोटिस बांटे जा रहे हैं। अब तक 1 लाख 35 हजार नोटिस बांटे जा चुके हैं। एसेसमेंट नोटिस में समस्त डिटेल होगी, ठीक है तो नोटिस को लेकर रख लें, कोई त्रुटि है तो उसका ऑनलाईन ऑब्जैक्शन डाल दें, नगर निगम की ओर से उसका समाधान किया जाएगा।
अतिरिक्त आयुक्त ने नगर निगम के सभी सम्पत्ति कर दाताओं से अपील कर कहा है कि वह सरकार की इस घोषणा का भरपूर लाभ उठाएं और जो भी सम्पत्ति कर देय बनता है, उसे नगर निगम के खजाने में जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि सम्पत्ति कर की अदायगी करना नागरिकों का कर्तव्य भी है। सम्पत्ति कर और निगम के अन्य आय स्त्रोतों से जो भी धनराशि इकठ्ठी होती है, वह शहर के विकास कार्यों पर ही खर्च कर दी जाती है।


















