जनहित याचिकाएँ कलबुर्गी और धारवाड़ उच्च न्यायालय की पीठों में दायर की जाएँगी।
जनहित याचिकाएँ कलबुर्गी और धारवाड़ उच्च न्यायालय की पीठों में दायर की जाएँगी।
इमरान खान कलबुर्गी कर्नाटक की रिपोर्ट।
दिनांक 01.08.2004 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
आरजे संख्या 110/2024
दिनांक 10.06.2008 की अधिसूचना संख्या आरपीएस 117/2004 में आंशिक संशोधन करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि धारवाड़ और कलबुर्गी पीठों के अधिकार क्षेत्र के भीतर जिलों से उत्पन्न होने वाली जनहित याचिकाएँ (पीआईएलएस) 01.08.2024 से संबंधित पीठों में दायर की जाएँगी; हालाँकि, जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की सुनवाई हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्रिंसिपल बेंच, बेंगलुरु में रोस्टर वाली डिवीजन बेंच द्वारा जारी रखी जाएगी।
इसलिए, धारवाड़ और कलबुर्गी पीठों के फाइलिंग काउंटरों और जांच शाखाओं में काम करने वाले सभी अधिकारी/कर्मचारी 01.08.2024 से फाइलिंग काउंटर में प्रस्तुत संबंधित पीठों के अधिकार क्षेत्र के भीतर जिलों से उत्पन्न होने वाले जनहित याचिकाओं (पीआईएल) को प्राप्त करेंगे, उन्हें पंजीकृत करेंगे और उनकी जांच करेंगे और उसके बाद उन्हें हाइब्रिड मोड के माध्यम से रोस्टर वाले डिवीजन बेंच द्वारा सुनवाई के लिए बेंगलुरु में मुख्य पीठ में स्थानांतरित कर देंगे।