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जयपुर नगर निगम इलाके में आठवीं तक स्कूल बंद: शादियों और दूसरे समारोहों में 100 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की लिमिट तय

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AIRA NEWS NETWORK – कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के कारण राजस्थान सरकार ने पांबदियां बढ़ा दी हैं। सोमवार से जयपुर नगर निगम क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में कल से 9 जनवरी तक पहली से 8 वीं तक ऑफलाइन क्लासेज बंद करने का फैसला किया है। बाकी जिलों में स्कूल चालू या बंद रखने का फैसला कलेक्टर और शिक्षा विभाग मिलकर करेंगे। गृह विभाग ने नई पाबंदियों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सामाजिक, राजनीतिक से लेकर हर तरह के समारोह में अब 100 से ज्यादा लोगों के शामिल हाेने पर रोक लगा दी है।

शादियों में 100 और अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की लिमिट तय:

शादियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। बैंड वालों को 100 की लिमिट से अलग रखा जाएगा। अंतिम संस्कार में 20 लोगों की लिमिट तय की गई है। इससे ज्यादा लोग होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नई गाइडलाइन सोमवार से लागू होगी।

शादी समारोह की पहले एसडीएम से लेनी होगी अनुमित:

शादी समारोह की एसडीएम से पहले अनुमति लेनी होगी। डीओआईटी के पॉर्टल पर जाकर एसडीएम को ऑनलाइन सूचना देनी होगी, जिस पर अनुमति जारी होगी। बिना पहले अनुमति लिए शादी समारोह करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी।

धार्मिक स्थलों पर प्रसाद, पूजा सामग्री ले जाने पर रोक, वैक्सीन के दोनों डोज लगे लोग ही जा सकेंगे, धार्मिक केंद्रों पर प्रसाद, पूजा सामग्री या चादर ले जाने पर रोक लगा दी है। धार्मिक केंंद्रोें पर वैक्सीन के दोनों डोज लगे लोग ही दर्शन के लिए जा सकेंगे। दर्शन करने जाने वालों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी।

नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती:

सोमवार से नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती शुरू होगी। शहरों में पुलिस के नाके लगाकर नाइट कर्फ्यू में बेवजह बाहर निकलने वालों के वाहन जब्त करने या चालान करने जैसी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक जगहों पर बिना मासक नजर आने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

1 फरवरी से सब जगह बिना वैक्सीनेशन नो एंट्री:

1 फरवरी से वैक्सीन के दोनों डोज लगाए बिना कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी। वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के लिए भी गाइडलाइन में प्रावधान होगा। फरवरी से किसी भी सरकारी दफ्तर, बाजार, पब्लिक ट्रासंपोर्ट सहित सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने का प्रूफ दिखाना होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगाए बिना घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। गृह विभाग इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है।

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