उत्तराखंड

बैंक में नकली सोना रखकर 2 महिलाओं ने लाखों रुपये का हड़पा गोल्ड लोन

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हल्द्वानी / उत्तराखंड ( रिज़वान अहसन ),,,बैंक ऑफ बड़ौदा की नवीन मंडी शाखा में नकली सोना रखकर 2 महिलाओं ने लाखों रुपये का गोल्ड लोन लिया। चीफ मैनेजर ने पुलिस को तहरीर देकर दोनों महिलाओं व मूल्यांकन करने वाले सुनार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है।
बैंक ऑफ बड़ौदा की नवीन मंडी शाखा, हल्द्वानी के चीफ मैनेजर संजीव कुमार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आसमा पत्नी शाहरूख निवासी एक मीनार मस्जिद के पास, इन्द्रा नगर, हल्द्वानी ने उनकी शाखा से गोल्ड लोन के लिए आवेदन किया और लोन के बदले गिरवी रखने हेतु स्वर्ण आभूषण सुरक्षा के रूप में जमा किए। बैंक द्वारा स्वर्ण की मात्रा एवं शुद्धता की जांच राजेश कुमार वर्मा से कराई जिसके द्वारा आभूषणों के अनुमानित बाजार मूल्य को दर्शाते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर आसमा को बैंक द्वारा वर्ष 2022 में 1,45,000 रुपये का गोल्ड लोन दिया गया।
संजीव कुमार ने बताया कि आसमा द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान न किए जाने के कारण आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांक 29.12.2022 को उक्त ऋण खाता एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) घोषित हो गया तथा दिनांक 20.02.2023 को विपक्षी को रिकॉल नोटिस जारी किया गया। एनपीए घोषित होने के बाद, बैंक नियमों के अनुसार नियमित ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि वर्तमान ऋण खाते में गिरवी रखा गया सोना नकली था। संजीव कुमार ने बताया कि आसमा ने राजेश कुमार वर्मा पुत्र शान्ति प्रसाद वर्मा प्रोपराईटर शान्ति ज्वैलर्स, बर्तन बाजार, हल्द्वानी के साथ मिलीभगत कर व षड़यन्त्र कर बैंक में नकली सोना गिरवी रखा तथा झूठी मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की है।
संजीव कुमार ने बताया कि इसी प्रकार नाजरा पत्नी खलील निवासी उजाला नगर, हल्द्वानी ने वर्ष 2022 में गोल्ड लोन के लिए आवेदन किया। बैंक द्वारा स्वर्ण की मात्रा एवं शुद्धता की जांच राजेश कुमार वर्मा से कराई जिसके द्वारा आभूषणों के अनुमानित बाजार मूल्य को दर्शाते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर नाजरा को वर्ष 2022 में 1,40,000 रुपये का गोल्ड लोन दिया गया।
संजीव कुमार ने बताया कि नाजरा द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान न किए जाने के कारण आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांक 29.12.2022 को उक्त ऋण खाता एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) घोषित हो गया तथा दिनांक 20.02.2023 को विपक्षी को रिकॉल नोटिस जारी किया गया। एनपीए घोषित होने के बाद, बैंक नियमों के अनुसार नियमित ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि वर्तमान ऋण खाते में गिरवी रखा गया सोना नकली था।
संजीव कुमार ने बताया कि नाजरा ने राजेश कुमार वर्मा के साथ मिलीभगत व षड़यन्त्र कर बैंक में नकली सोना गिरवी रखा तथा झूठी मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने आसमा, नाजरा तथा राजेश कुमार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है।
संजीव कुमार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने उक्त तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकमदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कोतवाल विजय सिंह मेहता स्वयं कर रहे हैं।

RIZWAN AHSAN

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