देहरादून-उत्तराखण्ड़

क्या बनना चाहते है शिक्षक ? तो इस नई नियमावली के अंतर्गत होगी भर्ती

WhatsApp Image 2026-04-18 at 09.08.39
previous arrow
next arrow

देहरादून /उत्तराखंड (आईरा न्यूज एजेंसी ),,,सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव हुई नई नियमावली के अनुसार बेसिक शिक्षक पद के लिए डीएलएड या चार वर्षीय बीएलएड वाले ही आवेदन कर सकते हैं।बेसिक शिक्षकों की भर्ती में विषयवार पर्याप्त अभ्यर्थी न मिलने पर सरकारी स्कूलों में पहले से ही कार्यरत स्थायी शिक्षकों को आवेदन भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा।
विशेष परिस्थितियों में सीधी भर्ती के जरिए भी रिक्त पदों को भरा सकता है। इस स्थिति में पहले से कार्यरत शिक्षकों को आयु सीमा में दो साल की छूट दी जाएगी।सरकार ने राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली-2024 में इस प्रावधान कर दिया है। राज्य में बेसिक शिक्षकों के 3253 पद रिक्त हैं।
नियमावली के मंजूर होने के बाद से शिक्षा विभाग इन पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के अनुसार भर्ती शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति ली जा रही है।सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव नई नियमावली के अनुसार बेसिक शिक्षक पद के लिए डीएलएड या चार वर्षीय बीएलएड वाले ही आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में राज्य में दोनों ही श्रेणियों में पदों के अनुसार पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं। नियमावली के अनुसार पात्र अभ्यर्थी न मिलने पर बेसिक शिक्षा निदेशक सरकारी स्कूल या संबद्ध प्राथमिक स्कूलों में मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अध्यापकों को आवेदन का मौका दे सकते हैं।
इस पद के लिए अनिवार्य सेवा की अवधि को पांच साल से घटाकर तीन साल किया जा सकता है। इसके बाद भी पद रिक्त रहने पर सीधी भर्ती का विकल्प खुला रखा गया है। इसमें निचले क्रम के स्थायी शिक्षक भी शामिल हो सकते है। साथ ही उनकी अधिकतम आयु सीमा को 40 से बढ़ाकर 42 वर्ष कर दी गई है।

RIZWAN AHSAN

50% LikesVS
50% Dislikes

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button