ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत दहेज के लिए प्रताड़ित करने के अभियोग से सम्बन्धित के 03 आरोपियों, प्रत्येक को करायी गयी ₹ 500/- के अर्थदण्ड की सजा
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना मड़िहान पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-हेमन्त सिंह, विवेचक-निरीक्षक गौतम, कोर्ट मुहर्रिर- आऱक्षी सुनील कृष्ण तथा पैरोकार-आरक्षी मोहन द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)एफ.टी.सी.(महिलाओ के विरुद्ध कारित अपराध) मीरजापुर द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर थाना मड़िहान पर पंजीकृत मु0अ0सं0-247/1992 धारा 498ए भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बंधित अभियुक्तगण 1.सुनील कुमार सिंह पुत्र रामललित सिंह, 2.रामललित सिंह पुत्र स्व0राजाराम, 3.धनिया देवी पत्नी रामललित सिंह समस्त निवासीगण ग्राम बघौड़ा थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं ₹ 500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।


















