अमेरिका ने की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट(आईसीसी) की निंदा,तो इजरायल ने दी चेतावनी

नई दिल्ली (@RajMuqeet79) अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के मुख्य अभियोजक द्वारा वरिष्ठ इज़रायली अधिकारियों और हमास नेताओं के लिए गिरफ़्तारी वारंट जारी करने की मांग की घोषणा के बाद अमेरिका ने नाराज़गी के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि दोनों (hamas और इजरायल) को समान स्तर पर रखना “अपमानजनक” है। इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने सुझाव दिया है कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर, ICC के सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने और विश्व न्यायालय को जवाब देने के लिए तैयार है।
इज़रायल के कुछ अधिकारी और मंत्रिगण तो इससे भी आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने दो दशक पुराने कानून का हवाला देते हुए, इज़रायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के लिए वारंट जारी करने के खिलाफ़ ICC को चेतावनी दी है, जिसमें अमरीकी राष्ट्रपति को पॉवर देता है की वो ICC के फैसलों को चुनौती दे सकते हैं।
(12) बारह अमेरिकी सीनेटरों ने ICC के मुख्य अभियोजक करीम खान को पत्र में लिखा जिसमें कहा गया है कि”यदि आप इज़रायली नेतृत्व की गिरफ़्तारी के लिए वारंट जारी करते हैं, तो हम इसे न केवल इज़रायल की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संप्रभुता के लिए भी ख़तरा मानेंगे। हमारे देश ने अमेरिकी सेवा-सदस्यों के संरक्षण अधिनियम में यह साफ साफ लिखा कि हम उस संप्रभुता की रक्षा के लिये किसी भी हद तक जा सकते हैं,”।
अमेरिकी सेवा-सदस्यों के संरक्षण अधिनियम (अस्पा), जिसे अनौपचारिक रूप से “द हेग” आक्रमण अधिनियम कहा जाता है जिसे 11 सितंबर के हमलों के जवाब में 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा कानून में हस्ताक्षरित किया गया था।जब कानून पारित किया गया था, तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा था कि कानून की भाषा का तात्पर्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अदालत से लड़ने के लिए व्यापक शक्तियाँ हैं।
“नया कानून किसी भी अमेरिकी या अमेरिका-सहयोगी देश के नागरिक को मुक्त करने के लिए सैन्य बल के उपयोग को अधिकृत करता है, जो कि द हेग में स्थित अदालत द्वारा हिरासत में लिया गया है”।
बाइडेन प्रशासन ने अदालत की निंदा करते हुए सीधे कानून का हवाला देने से परहेज किया है। वारंट के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए व्हाइट हाउस के एक बयान में बाइडेन ने कहा, “हम हमेशा इजरायल के साथ उसकी सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे।” हालाँकि, इज़राइल के अन्य अधिकारियों और मंत्रियों ने अभियोक्ता खान के खिलाफ़ अमेरिका की ओर से जोरदार प्रतिक्रिया की माँग करते हुए कानून का हवाला दिया है, जो उनका मानना है कि अमेरिका के सबसे करीबी मध्य पूर्व सहयोगी को निशाना बना रहे हैं।
“जैसा कि ‘द हेग इनवेज़न एक्ट’ शब्द से पता चलता है, कोई नहीं जानता कि ICC कितनी दूर तक जाने के लिए तैयार है – या अमेरिकी खुद को बचाने के लिए कितनी दूर तक जाने के लिए तैयार हैं,” अनुभवी अमेरिकी राजनयिक इलियट अब्राहम ने कहा।”अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को मान्यता नहीं देता है, लेकिन न्यायालय निश्चित रूप से पहचानेगा कि जब आप हमारे सहयोगियों को निशाना बनाते हैं तो क्या होता है।”आलोचकों के लिए, ICC के प्रति अमेरिका की दुविधा उसकी दोहरी भाषा का संकेत है।
अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जिन्होंने ICC के मुख्य अभियोक्ता करीम खान और अन्य न्यायालय अधिकारियों को प्रतिबंधित करने की धमकी दी थी, ये वही सांसद हैं जिन्होंने पिछले साल बाइडेन प्रशासन से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए समर्थन करने की वकालत की थी।
राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में, अमेरिका ने रोम संविधि का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे ICC का निर्माण हुआ था लेकिन अमेरिका ने हस्ताक्षर ना करके, इससे खुद को अलग कर लिया था और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहने के लिए संधि पर हस्ताक्षर करने में अमेरिका और नाटो सहयोगियों सहित 123 अन्य देशों के साथ शामिल होने से आखिरी समय में इनकार कर दिया था।


















