जनपद पौड़ी गढ़वाल में माल मुक़दमाती के नियमानुसार निस्तारण हेतु समस्त थाना प्रभारियों को अभियान निर्देश

AIRA NEWS NETWORK – श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री यशवन्त सिंह चौहान जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा जनपद में माल मुक़दमाती के नियमानुसार निस्तारण किये जाने के सम्बंध में समस्त थाना प्रभारियों को अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार, श्रीमती मनीषा जोशी एवं पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार श्री गणेश लाल कोहली के निर्देशन में मा0 न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय (प्रथम श्रेणी) धुमाकोट, पौड़ी के आदेशानुसार थाना धुमाकोट से निम्न मुकदमो से सम्बंधित माल मुक़दमाती का निस्तारण किया गया।
1-मु0अ0सं0: 01/2021 धारा 60(1) आबकारी अधि0
विवरण माल :- 03 पुलिंदे सील सर्वे मोहर कुल 12 बोतल एवम 70 पव्वे विभिन्न ब्रांड
मा0 न्यायालय निर्णय :- मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए दिनांक 02.12.2021 को मा0 न्यायालय उठने तक कि सजा व ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वर्तमान में उक्त वाद में कोई अपील लंबित नही है।
2-मु0अ0सं0: 12/2021 धारा 60(1) आबकारी अधि0
विवरण माल :- 12 बोतल ब्रांड – रॉयल स्टेग (दिल्ली मार्का), 12 बोतल ब्रांड – वाइट & ब्लू (दिल्ली मार्का) सील सर्वे मोहर कुल 24 बोतल एवम
मा0 न्यायालय निर्णय :- मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों को दोषसिद्ध पाते हुए दिनांक 27.11.2021 को मा0 न्यायालय उठने तक कि सजा व क्रमशः ₹ 10,000 – ₹ 10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वर्तमान में उक्त वाद में कोई अपील लंबित नही है।
3-मु0अ0सं0: 17/2020 धारा 13 जुआ अधि0
विवरण माल :- कुल रु0 3,50,000 एवं 05 ताश की गड्डियां सील सर्वे मोहर
मा0 न्यायालय निर्णय :- अभियुक्तगणों द्वारा अपने जुर्म का इकबाल करने पर मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 08.3.2021 ₹1800 के अर्थदण्ड (प्रति व्यक्ति ₹300) से दण्डित किया गया। वर्तमान में उक्त वाद में कोई अपील लंबित नही है। मा0 न्यायालय के आदेशानुसार मुकदमे से सम्बंधित ताश की गड्डियां थाना प्रांगण में नष्ट की जा चुकी है व बरामदा धनराशि ₹3,50,000/- को कोषागार, पौड़ी में जमा किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है
- 4-दिनांक 21.3.2022 को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार मो0सा0 सं0: UP14BJ 5179 (सीज अंतर्गत MV Act) को वाहन स्वामी के पक्ष में रिलीज की गयी
- 5-मा0 न्यायालय के आदेशानुसार स्कूटी सं0: DL 3SEV 2713 (सीज अंतर्गत MV Act) को वाहन स्वामी के पक्ष में रिलीज की गयी।
वर्तमान में अभियान लगातार जारी है। 06 माल मुक़दमाती विद्युत अधिनियम से एवं 01 माल मुक़दमाती आबकारी अधिनियम से सम्बंधित, के शीघ्र निस्तारण किये जाने हेतु मा0 न्यायालय से निवेदन किया गया है। धारा 135 विद्युत अधिनियम से सम्बंधित माल के निस्तारण किये जाने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों से पत्राचार अलग से किया जा रहा है।
राजेश सिंघल की रिपोर्ट


















