सूचना के अधिकार पर प्रशासनिक गेंदबाजी-मुरादाबाद से बिजनौर ट्रांसफर हुआ संवेदनशील मामला,अब जवाबदेही तय !!
RTI आवेदन पर कार्रवाई: मुरादाबाद रेंज ने मामला बिजनौर को किया स्थानांतरित
मुरादाबाद/बिजनौर:
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के तहत दाखिल एक आवेदन को लेकर पुलिस विभाग में प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र कार्यालय द्वारा 14 अप्रैल 2026 को जारी पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि मांगी गई सूचना जनपद बिजनौर से संबंधित है, इसलिए आवेदन को नियमानुसार संबंधित अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवेदिका विजय कुमारी उर्फ विजय बाई जैन द्वारा दिनांक 27 मार्च 2026 को RTI आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें विद्यालय संचालन से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। प्रारंभिक रूप से आवेदन मुरादाबाद कार्यालय में प्राप्त हुआ, लेकिन विषयवस्तु बिजनौर जनपद से संबंधित पाए जाने पर इसे जनसूचना अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को अग्रेषित कर दिया गया।
पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह कार्रवाई RTI Act की धारा 6(3) के अंतर्गत की गई है, जिसके तहत यदि कोई आवेदन गलत प्राधिकरण के पास पहुंचता है तो उसे संबंधित विभाग को स्थानांतरित किया जाता है।
मुरादाबाद कार्यालय ने बिजनौर पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया है कि:
आवेदिका द्वारा मांगी गई सूचना नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाए
सूचना उपलब्ध कराने के उपरांत उसकी एक प्रति मुरादाबाद कार्यालय को भी प्रेषित की जाए
प्रतिलिपि में आवेदिका को सूचित किया गया है कि:
उनकी मांगी गई सूचना बिजनौर जनपद से संबंधित है
अतः वे संबंधित जनसूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करें
साथ ही भविष्य में ऑनलाइन पोर्टल (rtionline.up.gov.in) के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा की जानकारी भी दी गई है
इस पूरे प्रकरण में अब सूचना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पूर्णतः बिजनौर पुलिस प्रशासन पर आ गई है। RTI अधिनियम के तहत निर्धारित समयसीमा में सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है, ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित विभाग कितनी पारदर्शिता और तत्परता के साथ जवाब देता है।
रिपोर्ट: आईरा न्यूज़ नेटवर्क टीम


















