वाराणसी/उत्तरप्रदेश

थाना सिगरा में नामित अभियुक्त विशाल सिंह द्वारा रंगदारी के आरोप में धमकाने और रंगदारी मांगने के संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कि न्यायालय से अग्रिम जमानत मंजूर- अधिवक्ता पीयूष उपाध्याय बड़ी कामयाबी

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वाराणसी । मुकदमा अपराधसंख्या 132/24 धारा 341 384 323 504 506 थाना सिगरा में नामित अभियुक्त विशाल सिंह द्वारा रंगदारी के आरोप में धमकाने और रंगदारी मांगने के संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कि न्यायालय से अग्रिम जमानत मंजूर। मुकदमा वादी पक्ष की तरफ से जिला एवं शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान जी ने प्रबल विरोध किया और विशाल सिंह के अपराधिक इतिहास को न्यायालय के समक्ष रखते हुए। माननीय न्यायलय से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया। अभियुक्त विशाल सिंह की तरफ से युवा अधिवक्ता श्री पियूष उपाध्याय जी ने अपना तर्क रखते हुए बताया कि सुनील गुप्ता मुकदमा अपराध संख्या 447/21 धारा 307 120बी में डिफेंस विटनेस (अभियुक्त की तरफ से गवाह) जिसमें अभियुक्त विशाल सिंह को राहत गेस्ट हाउस तथा होटल ब्लू डायमंड के स्वामी एवं संचालक गण वसीम खान, परवेज खान, सरफराज खान ,पंकज गुप्ता आदि द्वारा 29-09-21 को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया था अवैध होटल संचालन के विरोध में जिसकी वजह से सुनील गुप्ता द्वारा पेशबंदी में 8 महीने पुरानी घटना बताते हुए न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कराया था । उभय पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 31-05-25 को विशाल सिंह की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए आदेश पारित किया गया ।

Sallauddin Ali

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