विशाल सिंह द्वारा रंगदारी के आरोप में धमकाने के संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कि न्यायालय से अग्रिम जमानत मंजूर

वाराणसी । मुकदमा अपराधसंख्या 164/24 धारा 147, 323 504 387 120बी थाना सिगरा में नामित अभियुक्त विशाल सिंह द्वारा रंगदारी के आरोप में धमकाने के संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कि न्यायालय से अग्रिम जमानत मंजूर। मुकदमा वादी पक्ष की तरफ से जिला एवं शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान जी ने प्रबल विरोध किया और विशाल सिंह के अपराधिक इतिहास को न्यायालय के समक्ष रखते हुए। माननीय न्यायलय से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया। अभियुक्त विशाल सिंह की तरफ से युवा अधिवक्ता श्री पियूष उपाध्याय जी ने अपराधिक इतिहास के बारे में अपना तर्क रखते हुए कहा कि। वादी मुकदमा वसीम खान स्वामी राहत गेस्ट हाउस तथा होटल ब्लू डायमंड ने पूर्व में अभियुक्त विशाल सिंह को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया था। इसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 447/21 धारा 307 120बी थानासिगरा में 30/9/21 को पंजीकृत हुआ। जिसमें वसीम खान नामित अभियुक्त है तथा माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज से जमानत पर है। इसी रंजिशवश गोली कांड के मुकदमे पर दबाव बनाने के लिए मुकदमा अपराध सख्या 164/24 थाना सिगरा में रंगदारी के संबंध में पंजीकृत कराया गया उभय पक्ष के तर्कों को सुननें के बाद माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 31-05-25 को अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए। अभियुक्त विशाल सिंह के पक्ष में आदेश पारित किया।


















