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बीएलओ को वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने को लेकर दिए महत्वपूर्ण निर्देश

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उत्तराखंड हल्द्वानी आईरा न्यूज़ नेटवर्क राजेश सिंघल
जनपद के तमाम बीएलओ को वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने को लेकर दिए महत्वपूर्ण निर्देश

हल्द्वानी। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जनपद के सभी मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कराने के बीएलओ को निर्देश दिए है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की कि जिनके बच्चों की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वे अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाना सुनिश्चित करें जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी गर्ब्याल ने कहा कि जनपद में शहरीय क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने का प्रतिशत काफी कम है। उन्होंने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चन्द्र को निर्देश दिये कि सभी बीएलओ अपने-अपने क्षेत्रों मे जाकर लोगों के वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक तत्परता से करना सुनिश्चित करें। इसके लिए लोगों को निर्वाचन आयोग के एप के बारे मे विस्तार से बताया जाए ताकि आम जनमानस स्वयं ही आधार से वोटर कार्ड लिंक कर सकें, इसके लिए प्रचार-प्रसार किया जाए। जिला निर्वाचन गर्ब्याल कहा कि जनपद में ऐसे नये मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वे मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने हेतु आगामी वर्ष-2023 के लिये अग्रिम रूप में प्रारूप 6 पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा इसके लिए मतदाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम का उपयोग कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते है।
गर्ब्याल ने बताया कि वर्तमान में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-14 में संशोधन और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 में संशोधन/परिर्वतनों के फलस्वरूप चार अर्हता तिथियों अर्थात 01 जनवरी 2023, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर 2023 के आधार पर मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि नवम्बर 2022 तक प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का तत्काल निस्तारण कर नियमानुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्मित कर वितरित कर लिये जायें। माह नवम्बर हेतु कोई पुराने प्रारूपों पर आवेदन लम्बित न रहंे। नये प्रारूपों पर आवेदन प्राप्त करने हेतु सभी बी॰एल॰ओ॰ एंव संबधित कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होेेंने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया है कि जिन मतदाताओं की आयु 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है उन्हें जागरूक कर उनका नाम मतदाता सूची में अंकन कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए मतदाताओें को जागरूक करने हेतु प्रचार प्रसार किया जाए ताकि जनपद कोई मतदाता छूटने ना पाये।

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