31 मार्च का अल्टीमेटम: टैक्स नहीं भरा तो पड़ेगा भारी झटका, नगर निगम की सख्त चेतावनी

वाराणसी। गृहकर, जलकर और सीवरकर को लेकर नगर निगम वाराणसी ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने प्रेस वार्ता में स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भवन स्वामी 31 मार्च 2026 तक अपना टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में उन्हें मूल राशि के साथ भारी ब्याज और विलंब शुल्क देना पड़ेगा। साथ ही बकायेदारों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे कर वसूली अभियान में अब तक 1.80 लाख भवन स्वामियों से 192.23 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं, जबकि कुल लक्ष्य 225 करोड़ रुपये निर्धारित है।
नगर आयुक्त ने बताया कि करदाताओं को राहत देने के लिए सरचार्ज में छूट दी गई थी, जिसका लाभ हजारों लोगों ने उठाया। फरवरी से 18 मार्च तक चले विशेष अभियान में 27,352 लोगों ने 36.19 करोड़ रुपये जमा किए और 15.88 करोड़ रुपये की छूट प्राप्त की।
अब वित्तीय वर्ष समाप्त होने में महज कुछ दिन शेष हैं, ऐसे में शेष करदाताओं से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द भुगतान कर अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचें। नगर निगम ने ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, जिससे लोग घर बैठे वेबसाइट के माध्यम से आसानी से टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके अलावा सभी जोन कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कंप्यूटरीकृत टैक्स कलेक्शन सेंटर संचालित किए जा रहे हैं और राजस्व निरीक्षक एम-पॉस मशीन के जरिए घर-घर जाकर भी वसूली कर रहे हैं।
वहीं, नगर निगम की दुकानों और अन्य 23 मदों—जैसे होटल, लॉज, अस्पताल और विज्ञापन—से भी राजस्व वसूली तेज कर दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में 101.94 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 88.78 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।
नगर आयुक्त ने साफ चेतावनी दी कि यदि दुकानों का किराया या लाइसेंस शुल्क 31 मार्च तक जमा नहीं किया गया, तो अगले वित्तीय वर्ष में मूल धनराशि पर 50 प्रतिशत तक विलंब शुल्क जोड़कर वसूली की जाएगी।
कुल मिलाकर नगर निगम वाराणसी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब टैक्स में लापरवाही महंगी पड़ेगी—समय रहते भुगतान करना ही समझदारी है।


















