विवाहिता के साथ मारपीट, दहेज मांगने तथा तीन तलाक देने पर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज

आईरा न्यूज़ नेटवर्क बिजनौर से जिला प्रभारी विकास अग्रवाल
नगीना। न्यायालय के आदेश पर विवाहिता के साथ मारपीट करना दहेज मांगना तथा तीन तलाक देने संबंधित विभिन्न धाराओं में ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी।
पीड़िता बुशरा जैदी पुत्री शहबाज जैदी मौहल्ला सय्यदबाड़ा नगीना की ओर से नगीना न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसकी शादी आरोपी इन्तेज़ार पुत्र मौ हादी निवासी ग्राम करमसखेड़ी, थाना-नजीबाबाद से 13.मार्च 2021 को हुई थी। मेरे मायके वालो ने शादी मे लगभग 15 लाख रु खर्च किये थे। शादी के बाद से ही मुल्जिमान इन्तेज़ार अहमद पुत्र स्वर्गीय मौ हादी, नईमा पनि मौ हादी, फातिमा पत्नि इस्तेखार निवासीगण ग्राम करमसखेड़ी, थाना-नजीबाबाद व हीना पत्नि शाहनवाज उर्फ शानू, शाहनवा पुत्र नज़र निवासीगण ग्राम कोटकादर, थाना-नगीना देहात, कम दहेज के ताने मारने लगे तथा दहेज मे अपाचे मोटर साईकिल व 02 लाख रू0 की मांग की तथा दहेज की मांग पूरी ना होने पर मुझको जानवरो की तरह हाथ बांधकर मारते-पीटते थे। शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते थे, बिजली के करन्ट से झटके देते थे तथा गरम चिमटा लगाकर तड़पाते थे। उपरोक्त आरोपियों ने कई बार मुझको जिन्दा जलाने का प्रयास किया, कई बार छत से गिराने की कोशिश की। मुझे छोटी-छोटी बातो पर तलाक दिलाकर अपने लड़के इन्तेज़ार की दूसरी शादी कराने की धमकी देते है। मेरा छोटा बच्चा 6 माह का है। उसके इलाज में मेरे मायके वालो ने 65 हज़ार रु खर्च किये है। मेरा पति कहता है कि क्यो इलाज कराया है, मरने देते। इसके बाद भी मेरे मायके वाले कई बार मोटी रकम मेरे पति को कारोबार करने के लिये दे चुके है। मेरा जेठ इस्तेखार आपराधिक प्रवृत्ति का दबंग व बदमाश व्यक्ति है। मुझे अकेला पाकर गन्दी गन्दी बाते व हरकते करता था, बुरी नज़र रखता था ।मेरा पति मेरी मर्जी के विरुद्ध जबरन अप्राकृतिक कुकर्म करता था। अक्तूबर सन 2021 में मुल्जिमान उपरोक्त ने मुझको 3 माह के बच्चे का लाते मारकर गर्भपात भी कर दिया था। एक माह पहले मेरे ससुराल वाले मुझे मारपीटकर बस अडडे पर छोड़कर भाग गये। प्रार्थनी ने 112 नम्बर पुलिस को फोन किया। पुलिस ने मुझे उसके मायके पहुँचाया तथा जब से मै अपने मायके में हूँ। मेरा पूरा सामान व स्त्रीधन, सोने-चांदी के जेवरात मुल्जिमान के कब्जे में है। दिनांक 20 जनवरी2023 को समय करीब 2:00 बजे मुल्जिमान मेरे मायके घर में गन्दी गन्दी गालियां देते हुऐ घुस आये उस समय मैं घर पर अकेली थी। तभी अतिरिक्त धन की मांग की मन करने पर मुल्जिमान ने एकराय मशवरा होकर मेरे साथ लात घूँसो से मारपीट की। शोर मचाने लोगो को आता देख पति इन्तेज़ार ने भीड़ के सामने मुझे एक ही बार में 3 तलाक दे दी। मुल्जिमान उपरोक्त जाते वक्त जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। इस सम्बंध में पुलिस ने एक नही सुनी इस लिए न्यायालय की शरण में आयी हूँ। इस मामले में वकीलों की दलीलें सुन न्यायालय एसीजेएम नगीना ने नगीना थाने आई पी सी की धारा 452, 498A, 323, 504, 506, 313, दहेज अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 3 व 4 के अंतर्गत मुकदमा करने के आदेश देते हुए दो सप्ताह में कोर्ट को भी करवाई से अवगत कराने के आदेश दिए। जिस पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी।


















