विधायक अरविंद पांडे के पुत्र से जुड़े भूमि प्रकरण की जांच के आदेश, 15 दिन में रिपोर्ट देने को समिति गठित

बांजपुर / उत्तराखंड (रिज़वान अहसन ),,,,उधमसिंहनगर जिले में भूमि हस्तांतरण से जुड़े एक गंभीर प्रकरण में जिलाधिकारी ने जांच के आदेश जारी किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता श्रीमती नन्नी देवी, पत्नी स्व. तुला सिंह, निवासी ग्राम सैंमलपुरी, तहसील बाजपुर द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र में भूमि से संबंधित अनियमितताओं के कई बिंदु उठाए गए थे।
शिकायत में बताया गया कि ग्राम सैंमलपुरी स्थित खाता संख्या 20 के अंतर्गत खसरा नंबर 25/1 (रकबा 1.154 हेक्टेयर) एवं खसरा नंबर 26 (रकबा 0.379 हेक्टेयर) भूमि दर्ज है। आरोप है कि वर्ष 2010-11 में उक्त भूमि का हस्तांतरण नियमों के विपरीत सामान्य जाति के व्यक्ति विधायक अरविंद पांडे के पुत्र अतुल कुमार के नाम कर दिया गया, जबकि यह भूमि अनुसूचित जनजाति से संबंधित बताई गई है, जिसका हस्तांतरण नियमानुसार संभव नहीं है।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि अरविंद पांडे चूंकि एक विधायक हैं और जमीन का यह मामला उनके बेटे से जुड़ा है लिहाजा उनके रसूख को देखते हुए इस मामले में न्यायालय के निर्णय के बावजूद भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।
गठित समिति में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) को अध्यक्ष, उपजिलाधिकारी बाजपुर को सदस्य सचिव तथा बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि शिकायत में उल्लिखित सभी बिंदुओं की गहन जांच कर 15 दिनों के भीतर स्पष्ट आख्या एवं अभिमत सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
जिलाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


















