बिजनौर-उत्तरप्रदेश

मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जिले में संचालित करने के लिए इफको-टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को किया नामित

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बिजनोरप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जिले में संचालित करने के लिए इफको-टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को किया गया है नामित

बिजनौर-20 जुलाई,2023- जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 खरीफ व रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की कार्य योजना को जारी किया गया है। उक्त योजना को जिले में संचालित करने के लिए इफको-टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को नामित किया गया है। योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों खरीफ मौसम के लिए धान, उर्द मूंगफली तथा रबी मौसम के लिए अधिसूचित फसलें गेंहूॅ, राई/सरसो, मसूर एवं आलू है। फसल की बुवाई न कर पाना, असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसल को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत मे सुखाई के लिए रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम वर्षा, चक्रवाती वर्षा से नुकसान के जोखिम को कवर किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 रबी एवं खरीफ मौसम के अन्तर्गत जिले के 7046 कृषकों द्वारा अपनी फसल का बीमा का कराया गया है। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू की गयी है। यदि ऋणी कृषक योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अन्तिम तिथि से 7 दिन पहले तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से अवगत कराना होगा। गैर ऋणी कृषक अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, फसल बुवाई का घोषणा पत्र, खतौनी की नकल, बैंक खाते का विवरण, आई0एफ0एस0सी0 कोड के साथ निकट के काॅमन सर्विस सेन्टर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि खरीफ मौसम योजना में भागीदारी की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है। अतः निर्धारित तिथि 31 जुलाई, 2023 से पूर्व ही जमा की गई प्रीमियम पर ही क्षति पूर्ति की धनराशि देय है, इसके बाद जमा की गई धनराशि पर फसल बीमित नही हो सकेगी व क्षति पूर्ति की धनराशि देय नही होगी।
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