नही खुलेगा घर में शराब खाना,विरोध के बाद आबकारी विभाग ने वापस लिया आदेश

देहरादून /उत्तराखंड( रिजवान अहसन)पिछले दिनों देहरादून में एक व्यक्ति को घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया था। इसके बाद महिलाओं ने आबकारी विभाग की इस व्यवस्था का विरोध शुरू कर दिया। इसका कुछ वर्गों और महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद आबकारी विभाग को इस व्यवस्था पर रोक लगाने का निर्णय लेना पड़ा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिनों पहले उत्तराखंड सरकार की नई आबकारी नीति 2023-24 के तहत घर में बार खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाने की बात कहीं गई थी। राज्य सरकार नई आबकारी नीति 2023-24 बनाते हुए यह घोषणा की। जिसमें कहा कि इस नियम के तहत अब घरों में बार बनाकर 50 लीटर शराब रखी जा सकेगी। इसके लिए सरकार की ओर से लाइसेंस जारी किया जाएगा। साथ ही कहा था कि नियम के अनुसार लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को इसके लिए प्रतिवर्ष 12000 रूपए फीस देनी होगी। साथ ही बनाए गए बार परिसर में वह निजी रूप से ही शराब का उपयोग कर सकता है।


















