घटना के 6 महीने बाद एसीपी के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा लंका इंस्पेक्टर को मिला जांच का आदेश

अधिवक्ता सोनू ठाकुर की मेहनत लाई रंग
पति की मौत के मामले में पत्नी ने कोर्ट में दाखिल किया प्रोटेस्ट, लंका थाने पर FIR न दर्ज करने का आरोप
वाराणसी
थाना लंका क्षेत्र में 2023 में संदिग्ध हालत में मिले सुपरवाइजर हीरालाल शर्मा की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मृतक की पत्नी चन्दा देवी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी की अदालत में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। आरोप है कि हत्या की आशंका के बावजूद लंका पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की।
क्या है पूरा मामला
यह प्रकरण प्रकीर्ण प्रार्थना-पत्र सं. 460/2025, चन्दा देवी बनाम अज्ञात से जुड़ा है। प्रार्थिनी चन्दा देवी के पति स्व. हीरालाल शर्मा का शव 04.02.2023 को गढ़वाघाट रमना आश्रम के पास, लंका थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खेत में मिला था। हीरालाल शर्मा गणेश प्लाइवुड कंपनी, रामनगर में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे।
04.02.2023 को सुबह 11 बजे कंपनी के मैनेजर गुरु प्रसाद सिंह ने चन्दा देवी को फोन कर बताया कि उनके पति कल शाम से लापता हैं। सूचना मिलते ही चन्दा देवी गाजीपुर से वाराणसी पहुंचीं। तलाश के दौरान ही पुलिस का फोन आया कि पति का शव गढ़वा घाट रमना लंका में मिला है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल
05.02.2023 को शिवपुर में शव का पोस्टमार्टम और पंचनामा कराया गया। पंचायतनामा के समय चन्दा देवी के साथ रिश्तेदार राजीव रंजन, विशाल शर्मा, अखिलेश शर्मा, बबलू शर्मा और अख्तर खान मौजूद थे। पुलिस ने इनके बयान भी दर्ज किए।
पुलिस ने घटनास्थल पर गर्दन की हड्डी टूटी हुई, नाक-मुंह से रक्तस्राव और बाएं पैर में खरोंच मिलने की बात बताई। साथ ही शव के पास साइकिल भी मिली। पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण “Shock Due to Carvical Injuary” बताया गया।
प्रार्थिनी के गंभीर आरोप
चन्दा देवी ने प्रोटेस्ट में कहा कि घटनास्थल पर मिली साइकिल सही हालत में थी और उस पर कोई खरोंच नहीं थी। पति का मोबाइल, प्राइवेट डायरी जिसमें कंपनी का लेखा-जोखा था, और चप्पल भी मौके से गायब थी। प्रार्थिनी का आरोप है कि इतनी संदिग्ध परिस्थितियों के बावजूद लंका थाने ने FIR दर्ज नहीं की।
कोर्ट में सुनवाई
दिनांक 08.04.2026 को CJM कोर्ट में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी के अधिवक्ता को नियत तिथि पर विस्तार से सुना गया। मामला मु0अ0सं0-359/2023, अंतर्गत धारा 304 भादंदसं0, थाना लंका से जुड़ा है।
अब कोर्ट के आदेश पर इस मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी। प्रार्थिनी ने पति की मौत को हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच और FIR दर्ज करने की मांग की है।
सर, ये खबर कोर्ट बीट के लिए एकदम पुख्ता है। दस्तावेज में FIR न दर्ज होने, साइकिल सही मिलने, मोबाइल-डायरी गायब होने जैसे पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं


















