कम्पनी, प्रिंटिंग प्रेस तथा दुकानदार सार्वजनिक व अपनी सम्पत्ति से दो दिन में हटाएं अनाधिकृत विज्ञापन, उल्लघंना करने पर होगी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई- डॉ. वैशाली शर्मा, निगमायुक्त।
कम्पनी, प्रिंटिंग प्रेस तथा दुकानदार सार्वजनिक व अपनी सम्पत्ति से दो दिन में हटाएं अनाधिकृत विज्ञापन, उल्लघंना करने पर होगी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई- डॉ. वैशाली शर्मा, निगमायुक्त।
जिला ब्यूरो
एस आर योगी
अनाधिकृत विज्ञापन बोर्ड, फ्लैक्स तथा बैनर उतारने को लेकर चलेगा 15 दिवसीय विशेष अभियान, प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को प्रिंट पर लिखना होगा अपना नाम व नम्बर।
करनाल 22 नवंबर, सार्वजनिक सम्पत्ति को कूरूप करते अनाधिकृत विज्ञापन बोर्ड, फ्लैक्स तथा बैनर इत्यादि को उतारने के लिए नगर निगम करनाल 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाएगा। यह अभियान निदेशालय शहरी स्थानीय निकाय के आदेशानुसार चलाया जाएगा। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि शहर में व्यवसायियों व दुकानदारों द्वारा यूनीपोल, बिजली व स्ट्रीट लाईट इत्यादि खम्बों तथा भवन की छतों व ईमारतों इत्यादि पर अवैध रूप से विज्ञापन प्रदर्शित किए जा रहे हैं। हालांकि नगर निगम द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर इन्हें हटाने की कार्रवाई की जाती है। अब पुन: नगर निगम की विज्ञापन शाखा द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक सम्पत्तियों से स्टिकर, बिल, पोस्टर, दीवार पेंटिंग और अन्य डिफेसमेंट यानि विरूपण को हटाया जाएगा। इसे लेकर विज्ञापन शाखा का प्रवर्तन दल फील्ड में उतर गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
अनाधिकृत विज्ञापन को लेकर किए 3 चालान- निगमायुक्त ने बताया कि बार-बार चेताने के बावजूद भी जो लोग अनाधिकृत विज्ञापन कर रहे हैं, उनके खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 3 चालान किए गए हैं। इनमें कुंजपुरा रोड स्थित ओ.पी.एस. ज्वैलर्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल तथा सुविधा शोरूम के संचालक शामिल हैं। इन सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
दो दिन का दिया समय- निगमायुक्त ने कम्पनी, प्रिंटिंग प्रेस, दुकानदार तथा अन्य लोगों को इस समाचार के प्रकाशन के दो दिन के अंदर-अंदर सार्वजनिक सम्पत्तियों और उनकी अपनी सम्पत्तियों से किसी भी प्रकार के अनाधिकृत विज्ञापन को हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने पर उल्लंघनकर्ता के खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लागू कानूनों के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करना और भारी जुर्माना लगाना शामिल है।
प्रिंटिंग प्रेस को लिखना होगा नाम व नम्बर- उन्होंने नगर निगम की सीमा में मौजूद सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक, जो बिल, स्टिकर, पोस्टर, फ्लैक्स इत्यादि छापने का व्यवसाय करते हैं, को बिल, स्टिकर, पोस्टर व फ्लैक्स के प्रिंट पर अपना नाम और मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से उल्लेख करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्देशों की उल्लंघना करने पर प्रिंटिंग प्रेस संचालक के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।