वाराणसी/उत्तरप्रदेश
“ऑपरेशन कनविक्शन” थाना- चौबेपुर

जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0- प्रथम, वाराणसी द्वारा अभियुक्त सीताराम पासवान को सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹ 15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है । कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना चौबेपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 0112/2019 धारा 302, 504 भादवि में आज दिनांक 30.03.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0- प्रथम, वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सीताराम पासवान पुत्र स्व0 परशुराम पासवान उर्फ बदुद्दीन पासवान निवासी मानिकपुर थाना राजपुर, बक्सर बिहार को सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹ 15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।




























