क्रेता किसान को कैश मैमों सबंधी प्राविधानों का प्रत्येक दशा में पालन करना सुनिश्चित
बिजनौर – कीटनाशी अधिनियम 1968 एव कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम-15 तथा कीटनाशी (मूल्य, स्टाक प्रदर्शन एवं रिपोर्ट पे्रषण) आदेश 1986 की धारा-4 के अन्तर्गत कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा क्रेता किसान को कैश मैमों/क्रेडिट मैमो देने तथा तत्सम्बन्धी अभिलेखों को तैयार किये जाने सबंधी प्राविधानों का प्रत्येक दशा में पालन करना सुनिश्चित किया जाय।
जनपद के समस्त लाइसेंसधारी कीटनाशी रसायन थोक/फुटकर विक्रेताओं से अपेक्षा की जाती है कि कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम-15 तथा कीटनाशी (मूल्य, स्टाक प्रदर्शन एवं रिपोर्ट पे्रषण) आदेश 1986 की धारा-4 के अन्तर्गत समस्त लाइसेंसधारक कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा कीटनाशी विक्रय के समय अनिवार्य रूप से सभी क्रेताओ को कैश मैमो/क्रेडिट मैमो जारी करें, जिसमें कीटनाशी का नाम, बैच नम्बर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि एवं विक्रय मूल्य स्पष्ट रूप से अंकित कर कृषको को उपलब्ध करायी जायें।
इसके साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि कीटनाशी निरीक्षको द्वारा जनपद के नियमित एवं सघन निरीक्षण के दौरान यदि कृषको/क्रेताओं से यह शिकायत प्राप्त होती है कि कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा कृषको को नियमानुसार कैश मैमों/क्रेडिट मैमो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तो सबंधित लाइसेंसधारी कीटनाशी रसायन विक्रेता के विरूद्व कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 में निहित प्राविधिानों के अन्तर्गत प्रतिकूल/दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए तत्सम्बन्ध में संबधित कीटनाशी विक्रेता का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
जनपद के समस्त कीटनाशी रसायन थोक/फुटकर विक्रेताओं से यह भी अनुरोध है कि पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार कीटनाशी व्यवसाय, वितरण, भण्डारण प्रदर्शन व बिक्री सबंधी समस्त आवश्यक अभिलेख अनिवार्य रूप से तैयार कर हमेशा अद्यतन रखे तथा नियमानुसार अधिकृत विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता से ही कीटनाशी रसायन बिल सहित प्राप्त कर वितरण, बिक्री, व्यवसाय, भंडारण एवं बिक्री हेतु प्रदर्शित करें और यदि कीटनाशी लाइसेन्स में अधिकृत आपूर्तिकर्ता/विनिर्माता के अतिरिक्त अन्य आपूर्तिकर्ता/ विनिर्माण कीटनाशी कम्पनी का अनाधिकृत रसायन पाया जाता है तो कीटनाशी अधिनियम 1968 की सुसंगत धाराओं एवं कीटनाशी नियम 1971 में निहित प्राविधानों के अनुसार विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसके लिए कीटनाशी लाइसेंसधारी स्वंय जिम्मेदार होगें। समस्त कीटनाशी विक्रेताओं से यह भी अपेक्षा की जाती है कि नियमानुसार मासिक रिपोर्ट अवश्य उपलब्ध करायें।
विकास अग्रवाल की रिपोर्ट


















