बिजनौर में कोविड के बढ़ते मरीजो के कारण शासन के निर्देशों के अनुपालन में प्रतिबन्ध लागू

AIRA NEWS NETWORK – जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने शासन के निर्देशों के अनुपालन में जनपद मे कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत ग्रेटेड रिस्पान्स हेतु दिये गये निर्देशानुसार वर्तमान में जनपद में ऐक्टिव केसों की संख्या 1000 से अधिक होने के कारण निम्न प्रतिबन्धों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।
धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित किया जाये। पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान (चिडियाघर) एवं क्लब में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एंव मास्क का प्रयोग सुनिश्चित किया जाये। स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क एवं जिम बन्द रहेंगे। रेस्टोरेंट / होटल के रेस्टोरेन्ट / फूड ज्वाइट्स एवं सिनेमा हाल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये।
15 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगने पर 02 दिन का अवकाश दिया जाये। रात्रि कालीन कर्फयू रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लागू रहेगा। IT एवं ITES से संबंधित निजी कम्पनियों वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्तो / प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी।बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।
खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50% तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
राजेश सिंघल की रिपोर्ट

















