AIRA NEWS NETWORK – गोंडा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के तहत प्रत्येक जनपद में विशेष लोक अदालत के माध्यम से विवादों को निस्तारित किया जाता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि वैवाहिक विवाद से सम्बन्धित प्रीलिटिगेशन प्रार्थना पत्रों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा द्वारा उसका समाधान आगामी 22 जनवरी, 2022 को विशेष लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि पति एवं पत्नी के मध्य विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुए विवादों के सम्बन्ध में प्रीलिटिगेशन प्रार्थना पत्र पति, पत्नी अथवा उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं या फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से दिया जा सकता है प्रीलिटिगेशन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी / प्रार्थिनी का नाम व पता , फोन नम्बर , फोटो एवं पहचान पत्र के साथ दिया जा सकता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विपक्षी को नोटिस भेजकर उसे बुलाया जायेगा विशेष लोक अदालत के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा पक्षकारों को समझा बुझाकर कर समझौता कराया जायेगा पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से किये गये समझौते के सम्बन्ध में लोक अदालत अपना निर्णय पारित करेगा।
उक्त निर्णय पक्षों के मध्य सिविल न्यायालय की डिग्री के समान बाध्यकारी होगा लोक अदालत के द्वारा पारित निर्णय किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है यह निर्णय अंतिम होगा उन्होंने कहा कि इससे पक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति से किया गया समझौता वैवाहिक विवादों का समाधान करेगा तथा न्यायालयों में मुकदमों की संख्या में कमी होगी भारत का हर परिवार , हो सुखी और खुशहाल यही प्राधिकरण का उद्देश्य है।
प्रभाकर वर्मा की रिपोर्ट


















