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निजी वाहन पर कार्बनिक खाद व प्रोम की बिक्री किसानों को सीधे करते हुए गाड़ी पकड़ी दो लोगो को गिरफ्तार कर किया चालान

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आईरा न्यूज़ नेटवर्क बिजनौर से विकास अग्रवाल
बिजनौर। वर्तमान में जनपद में गन्ने फसल की बुवाई तथा पेड़ी प्रबंधन का कार्य प्रगति पर है और जनपद में गन्ना बुवाई एवं पेडी के क्षेत्रफल के दृष्टिगत कृषकों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों विशेषकर यूरिया व फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है तथा जनपद के सहकारी समितियों, गन्ना समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं के पास पर्याप्त मात्रा में गन्ने की फसल हेतु आवश्यक कृषि निवेश उपलब्ध है। गन्ने की बुवाई के पीक समय को देखते हुए कतिपय उर्वरक विक्रेता कंपनियों द्वारा गैर प्रमाणित एवं सब स्टैंडर्ड तथाकथित उर्वरक, कार्बनिक खाद व कीटनाशक रसायनों की सीधी आपूर्ति किसानों को की जा रही है जो कि नियम विरुद्ध है तथा किसानों के हित मे नहीं है। इसी प्रकार दिनांक 24 फरवरी 2023 को एक कंपनी द्वारा मंडावली क्षेत्र में निजी वाहन पर कार्बनिक खाद व प्रोम की बिक्री किसानों को सीधे करते हुए पकड़ी गई है और उनके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन पाए जाने पर थाना मंडावली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। छोटा हाथी में रखकर दो व्यक्ति क्षेत्र के गांवों में जैविक खाद बेच रहे थे। शुक्रवार की दोपहर जब ये ग्राम सराय आलम में पहुंचे तो इन्हें कुछ किसानों ने रोक लिया और खाद बेचने का लाइसेंस दिखाने को कहा। जब ये व्यक्ति लाइसेंस नहीं दिखा पाये तो उन्होंने इसकी सूचना कृषि विभाग को दी। कृषि विभाग का लिपिक रजत कुमार बिजनौर से सराय आलम पहुंचा तथा छोटा हाथी सहित दोनों व्यक्तियों को नांगल पुलिस के सुपुर्द कर दिया। लिपिक ने बताया कि ये लोग संपूर्णा एग्रोटेक नाम की कंपनी का जैविक खाद संपूर्णा सुपर तथा संपूर्णा प्रोम बेच रहे थे। विभाग द्वारा खाद बिक्री का लाइसेंस दिया जाता है जो किसी निश्चित स्थान के लिये होता है। ये लोग बिना वैध लाइसेंस के गांव-गांव खाद बेचते फिर रहे थे। पकड़े गये लोगों ने बताया कि मिलते ही नांगल थाने में छोटा हाथी में खाद के 30 कट्टे रखे हुए थे तथा 10 कट्टे मंडावली में किसी दुकान में रखे हुए हैं। पकड़े गये व्यक्तियों ने खुद को अमेठी जनपद का निवासी बताया है। अपर जिला कृषि अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी की संतुति पर उर्वरक अधिनियम व आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत की गई। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत सभी किसान भाइयों से अपील की जाती है कि वे आवश्यकतानुसार उर्वरकों, कीटनाशक एवं अन्य कृषि निवेशो आदि का क्रय अधिकृत उर्वरक व कीटनाशक विक्रेताओं की दुकानों से ही नियमानुसार करें तथा संस्तुति के अनुसार गन्ने की फसल में वैज्ञानिक विधि से इसका प्रयोग करें।

जिला कृषि अधिकारी डॉ अवधेस मिश्रा

साथ ही किसान भाइयों से यह भी अपील की जाती है कि गांव-गांव घूम कर इस प्रकार से उर्वरकों, कार्बनिक खाद एवं कीटनाशक रसायनों आदि का अनाधिकृत रूप से व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों अथवा कंपनियों के बारे में जिला कृषि अधिकारी डॉ अवधेश मिश्रा बिजनौर के मोबाइल नंबर 7839882757 तथा जिला कृषि रक्षा अधिकारी मनोज रावत बिजनौर के मोबाइल नंबर 9818287442 पर अवश्य सूचित करें, जिससे इनके विरुद्ध दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। फ़ोटो सहित

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