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9 सितंबर को करनाल में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, पुराने ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी जैसे अनेकों विवाद पर होगी सुनवाई- सीजीएम

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चैक बाउंस, बिजली और पानी के विवाद, पारिवारिक झगड़ों और जमीनी विवाद से जुड़े मामलों पर होगी सुनवाई- सीजीएम जसबीर कौर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

करनाल(सुमरीन योगी):- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजीएम सुश्री जसबीर कौर ने बताया कि आगामी 9 सितंबर 2023 को करनाल के जिला कोर्ट कॉम्पलेक्स में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर करेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत प्रात: 10 बजे शुरू होगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए सीजीएम सुश्री जसबीर कौर ने बताया कि इस लोक अदालत का आयोजन आम जनता से जुड़े विवादों को कम समय में निपटाने के लिए किया जा रहा है ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत के दौरान पुराने ट्रैफिक चालान, चैक बाउंस होने से जुड़े विवाद, बैंक रिकवरी से जुड़े विवाद, पानी और बिजली बिल से जुड़े विवाद, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से जुड़े विवाद, भरण पोषण से संबंधित विवादों व अन्य विवादों को भी सुना जाएगा।समय और पैसे दोनों की बचतसीजीएम सुश्री जसबीर कौर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की न्याय दिलाने में मदद करना है। इससे समय व पैसे दोनों की बचत होती हैं। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। किसी भी आमजन का यदि कोई मामला लंबित है तो इस लोक अदालत में मामले की सुनवाई के लिए ला सकता है और निपटारा करवा सकता है। इस दौरान दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजनामे से सौहार्दपूर्ण माहौल में पक्षकारों की रजामंदी से मामले को निपटाया जाता है।

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