11 अभियुक्तों को दोसिद्ध किया गया न्यायालय स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी) वाराणसी के न्यायाधीश श्री विनोद कुमार द्वारा फैसला
अवैध होटल में वैश्यावृत्ति स्कूल कालेज की लड़कियों को कमरा दिए जाने के विरोध करने वाले राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी व समाजसेवी विशाल सिंह को गोली मारने व मरवाने वाले 11 अभियुक्तों को दोसिद्ध किया गया।
न्यायालय स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी) वाराणसी के न्यायाधीश श्री विनोद कुमार द्वारा फैसला दिया गया।
अभियोजन की तरफ से रोहित मौर्य सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) वाराणसी में पैरवी किया। व वादी के अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह, सोनू ठाकुर, कांता कुशवाहा, सुधांशु गुप्ता।
अभियोजन का कथानक के अनुसार दिनांक 29/9/21 को वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह के पुत्र विशाल कुमार सिंह को गोली पंकज गुप्ता द्वारा मारी गई।विशाल कुमार सिंह लगातार विजयनगरम मार्केट कैंट होटल में अवैध होटल वेश्यावृति और कॉलेज के लड़के लड़कियों को रूम देने का विरोध किया करते थे, उनके द्वारा लगातार पुलिस अधिकारी उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र आईजीआरएस प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचित किया गया जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जाती रही इसी से क्षुब्ध होकर दिनांक 29/ 9/ 21 को सरफराज, वसीम, परवेज,शाहजहां,नुसरत नूरानी,जैनुलहक,अनुज,अनूप,रतन, रवि,तौफीक द्वारा पंकज गुप्ता के साथ षड्यंत्र करके पंकज गुप्ता द्वारा विशाल सिंह को गोली मारी गई जिसके बाद विशाल सिंह को सिंह मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया उसके बाद उनको वेदांता गुड़गांव अस्पताल भेजा गया जहां पर उनकी ऑपरेशन तमाम इलाज की गई चिकित्सीय परीक्षण किया गया । दौरान ट्रायल अभियोजन द्वारा कुल 12 गवाह को परीक्षित कराया गया । न्यायालय द्वारा सभी 11 अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए पंकज गुप्ता को धारा- 307/149 IPC में। आजीवन कारावास एवं 100000/ जुर्माना तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष एवं 10000/ जुर्माना।अभियुक्त सरफराज,परवेज, वसीम, शाहजहां ,नुसरत नूरानी, जैनुअल हक, अनुज गुप्ता, रतन,रवि, तौफिक को धारा 307/,120b IPC में प्रत्येक को 14 वर्ष एवं प्रत्येक को 100000/जुर्माना दोषसिद्ध किया गया। व इंजर्ड विशाल सिंह को 80/: यानी 880000/जुर्माना की राशि दी जाएगी अभियुक्तगणों द्वारा। अभियुक्त अनूप गुप्ता की दौरान विचारण मृत्यु हो गई थी।





