श्रीमती नीलू मैनवाल द्वारा जनपद बिजनौर में स्थित वृद्वाआश्रम विदुर कुटी में एक जागरूकता शिविर का आयोजन

बिजनोर– माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर श्री मदन पाल सिंह के निर्देशन में सचिव / अपर जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर श्रीमती नीलू मैनवाल द्वारा जनपद बिजनौर में स्थित वृद्वाआश्रम विदुर कुटी में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसका संचालन चीफ लीगल एड डिफेनस काउन्सिल श्री प्रवीण देशवाल द्वारा किया गया। इस मौके पर सचिव / अपर जनपद न्यायाधीश श्रीमती नीलू मैनवाल द्वारा शिविर में उपस्थित वृद्वजनों को वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के बारे में जानकारी दी गयी। उनके द्वारा बताया गया कि यह अधिनियम 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के सिनियर सिटीजनों के अधिकारों की रक्षा के लिये बनाया गया है। जैसा कि आप जानते है कि आमतौर पर बुजुर्ग अपनी सम्पत्ति बच्चों के नाम ट्रांसफर कर उम्मीद करते है कि बच्चे उनकी देखभाल करगे और उनकी जरूरते पूरी करेंगें, परन्तु जब ऐसा उनके बच्चों द्वारा नही किया जाता है तब वृद्धजन इस कानून का प्रयोग कर सकते है। यह अधिनियम वृद्वजनों को आर्थिक लाभ, मेडिकल सिक्योरिटी, जरूरी खर्च एवं प्रोटेक्शन आदि का लाभ प्रदान करने के लिये पारित किया गया है। सचिव महोदय के संवाद के पश्चात सभागार में उपस्थित वृद्वजनों द्वारा अपनी समस्याएं जैसे कि पेंशन, परिवारजनों से बात नहीं हो पाती, खान-पान, मूलभूत सुविधाएं के बारे में अवगत कराया गया, जिसके सम्बन्ध में सचिव महोदय द्वारा प्रभारी अधीक्षिका श्रीमती लक्ष्मी देवी को निर्देशित किया गया कि वह वृद्वजनों की समस्त समस्याओं से सम्बन्धित पत्राचार करें एवं इस कार्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त करें। उक्त कार्यक्रम में समाज कल्याण अधिकारी श्री जागेश्वर सिंह, डिप्टी चीफ एल०ए०डी०सी० श्री नवीन कुमार राजपूत, असिस्टेट एल०ए०डी०सी० श्री कमाल अजीम व महिमा भटनागर, सेवानिवृत्त डिप्टी एस०पी० ऐ०के० सिंह व सेवानिवृत्त निरीक्षक श्री रामेन्द्र सिंह, कोमल सिंह एवं अधिवक्ता जयवीर सिंह आदि सहित 31 वृद्व पुरूष एवं 16 वृद्ध महिलायें उपस्थित रही।


















