व्यापारियों को बड़ी राहत 100 रुपये लाइसेंस सीमा अब 1.5 करोड़ टर्नओवर तक बढ़ी,प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत एवं मुख्यमंत्री का आभार – दीपक अग्रवाल

प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला अब खाद्य लाइसेंस आजीवन,रिन्यूअल की जरूरत खत्म ||
उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को सौगात, लाइसेंस नियमों में ऐतिहासिक बदलाव ||
व्यापार संगठन की वर्षों पुरानी मांग पूरी, लाखों व्यापारियों को मिलेगा लाभ ||
100 रुपये में आजीवन लाइसेंस योगी सरकार का व्यापारियों के हित में बड़ा निर्णय ||
वाराणसी :- प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए दीपक अग्रवाल,प्रदेश उपाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ने जानकारी प्रदान की एवं बताया कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की वर्षों पुरानी मांग को मानते हुए निर्णय लिया है कि आगे 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश के खाद्य,फूड, किराना,रेस्टोरेंट,होटल,मिठाई आदि सभी खुदरा व थोक व्यापारियों को राहत देते हुए घोषणा की है कि अब फूड विभाग में मात्र 100 रूपये के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की सीमा 12 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है तथा 1 अप्रैल 2026 से पंजीकृत सभी लाइसेंस आजीवन कर दिए गए हैं यानी अब डेढ़ करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारी को मात्र 100 रूपये का पंजीकरण कराना होगा जो आजीवन के लिए मान्य होगा उसका रिनुवल कराने की आवश्यकता नहीं होगी | प्रदेश सरकार के द्वारा व्यापार संगठन की इस मांग को माने जाने के बाद प्रदेश के करोड़ों व्यापारियों को लाभ होगा साथियों यह सब आप की मेहनत व संगठन की व्यापारियों के प्रति राहत दिलाने की सोच से संभव हो पाया है इसलिए आप सभी बधाई के पात्र है | हम प्रदेश के व्यापारी अपने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की ओर से प्रदेश सरकार के इस निर्णय का का हृदय से स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष नीतिन अग्रवाल आबकारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार (स्वतंत्र प्रभार) का आभार व्यक्त करते हैं ||


















