युवक की मौत का मामला, हाईकोर्ट ने शव कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम के दिए आदेश

काशीपुर/ उत्तराखंड (नसरीन खान निशा ),,,,नैनीताल हाईकोर्ट ने कटोराताल क्षेत्र में युवक की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने और रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी।
पिता ने जताया हत्या का शक
कटोराताल निवासी इमरान ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि बीती 16 मई को उनका बेटा घर की ऊपरी छत पर मृत अवस्था में मिला था। शव के आसपास फर्श और चादर पर खून फैला हुआ था। इसके बाद बेटे का पोस्टमार्टम कर शव को दफना दिया गया।
कान के नीचे मिले चोट के निशान
याचिका में मृतक के पिता इमरान का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि शव के कान के नीचे चोट के निशान पाए गए थे। इसलिए मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए।
हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज का बनेगा पैनल
सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने आदेश दिया कि शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। कोर्ट ने सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के डॉक्टरों का एक पैनल बनाने को कहा है। यही पैनल शव का पोस्टमार्टम करेगा और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगा।
15 जून को अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए दोबारा पोस्टमार्टम के निर्देश दिए हैं। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 15 जून 2026 को होगी। कोर्ट की रिपोर्ट के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ पाएगी।
स्थानीय लोगों में इस मामले को लेकर चर्चाएं हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या माना गया था, लेकिन परिजन लगातार हत्या की आशंका जता रहे हैं।


















