मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना लागू की गई है, योजनान्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में धनराशि रू. 05 लाख तक व्याज मुक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है- जिलाधिकारी

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना लागू की गई है, योजनान्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में धनराशि रू. 05 लाख तक व्याज मुक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है- जिलाधिकारी
जनपद मैनपुरी जिला ब्यूरो अमन कुमार
मैनपुरी – उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चन्द्र ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने एवं प्रतिवर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म इकाईयों की स्थापना मिशन मोड में की जानी है। उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में धनराशि रू. 05 लाख तक व्याज मुक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जनपद को वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 1700 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्होने कहा कि इच्छुक युवा योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल उेउम.नच.हवअ.पद पर अपना आवेदन कर सकते हैं, योजनान्तर्गत पात्रता एवं शर्ते आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष, शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा-08 उत्तीर्ण, इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी, आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद-एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उ.प्र. स्किल डेवलमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी प्रमाण पत्र कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री धारक हो, पूर्व में प्रधानमंत्री स्वःनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में व्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो, सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 12.50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।


















