मैनपुरी-उत्तरप्रदेश

बैंकर्स लाभार्थीपरक, जन-कल्याणकारी योजनाओं की पत्रावलियों को स्वीकृत करने के उपरांत ऋण-वितरण में न करें देरी-जिलाधिकारी।

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बैंकर्स लाभार्थीपरक, जन-कल्याणकारी योजनाओं की पत्रावलियों को स्वीकृत करने के उपरांत ऋण-वितरण में न करें देरी-जिलाधिकारी।

आईरा न्यूज़ नेटवर्क स्टेट ब्यूरो सुबोध कुमार

मैनपुरी 27 जनवरी, 2025- जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जिला उद्योग बंधु, जिला व्यापार बंधु की बैठक में असंतोष व्यक्त करते हुये कहा कि एक जनपद-एक उत्पाद योजना में प्रेषित पत्रावलियों में से केनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंण्डियन बैंक द्वारा न तो एक भी पत्रावली स्वीकृत की है और नाहीं उक्त योजना में किसी लाभार्थी को ऋण वितरण किया है, जानकारी करने पर पाया कि उक्त योजना में कैनरा बैंक को 04, इंण्डियन बैंक, यूनियन बैंक को 02-02 पत्रावलियां प्रेषित की गयी हैं। उन्होने सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धकों, डी.सी. को निर्देशित करते हुये कहा कि माह के अंत तक ओ.डी.ओ.पी. की प्रेषित पत्रावलियांे को स्वीकृत कर लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा करने पर पाया कि 01 हजार लक्ष्य के सापेक्ष 265 पत्रावलियां बैंकों को प्रेषित की जा चुकी हैं, जिसमें से बैंकर्स द्वारा 132 पत्रावलियां स्वीकृत कर 25 पर ऋण वितरण किया जा चुका है, बैंकवार जानकारी करने पर पाया कि बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, आई.डी.बी.आई., पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक ने प्रेषित पत्रावलियों में से अभी तक एक भी पत्रावली को स्वीकृत नहीं किया है।
श्री ंिसंह ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर के अवंटियों को तत्काल नोटिस जारी किए जाएं, नोटिस तामिला के लिए उनके भूखंडों पर चस्पा कराये जाए, चस्पा करने के उपरांत 02 गवाहों से हस्ताक्षर कराए जाएं, अधिशासी अधिकारी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंड 30 वर्षों हेतु आवंटित किए गए थे, कार्यालय में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, जिस कारण सही जानकारी नहीं हो पा रही है, 350 आवंटियों में से मंत्र 08 आवंटियों ने ही भूखंड नवीनीकरण हेतु आवेदन किया है, ट्रांसपोर्ट नगर में 60 प्रतिशत भूखंड खाली पड़े हैं, जिस पर उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जो भूखंड आवंटित किए गए होंगे उनकी रजिस्टर्ड लीज करायी गई होगी, इसकी जानकारी सब रजिस्ट्रार कार्यालय से करंे, आवंटियों से पंजीकृत लीज की प्रति प्राप्त की जाये। उन्होंने ईट भट्ठा एसोसिएशन द्वारा अन्य जनपदों से लाकर अनाधिकृत रूप से की जा रही ईटों की बिक्री रोके जाने की शिकायत पर उपायुक्त जी.एस.टी., परिवहन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि अन्य जनपदों से लाकर ईटों की बिक्री करने वाले वाहनों की सघन चैकिंग की जाए, बिना जी.एस.टी. जमा किए बिक्री न हो, क्षमता से अधिक ईंट भरकर न लायी जाएं, ईंट लाने वाले वाहनों के दस्तावेज, अभिलेख भी चैक किए जाएं। उन्होंने बैठक में उपस्थित व्यापारी बंधुओ से कहा कि वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि में जी.एस.टी. अधिनियम की धारा-73 के अंतर्गत कर, अर्थदंड एवं ब्याज की मांग की शर्तों के अधीन 31 मार्च 2025 तक मात्र कर जमा करने पर रोपित अर्थदंड, ब्याज की माफी योजना जी.एस.टी. विभाग द्वारा लागू की गई है, व्यापारी इस योजना का लाभ उठाएं और 31 मार्च 2025 से पूर्व बकाया कर की राशि जमा करें।
उन्होने मुख्यमंत्री युवा स्वःरोजगार योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, निवेश मित्र पोर्टल की बिन्दुवार समीक्षा की। उन्होने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर कोई आवेदन निर्धारित समय-सीमा के उपरांत लंबित न रहे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार, उपायुक्त जी.एस.टी. मनोज कुमार यादव, अधिशाषी अभियंता विद्युत अनिल कुमार वर्मा, जिला अग्रणी प्रबन्धक राम चन्द्र साहा, जिला आबकारी अधिकारी दिनेश चन्द्र, जिला उद्यान अधिकारी ए.के. चतुर्वेदी, उद्यमी मित्र राहुल दुबे सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, उद्यमी लक्ष्मी नारायण तापड़िया, विनय गुप्ता, घनश्याम दास गुप्ता, के.के. गुप्ता, अमित अग्रवाल, अंश अग्रवाल, राज कुमार गुप्ता, नीरज बैजल, प्रदीप सागर आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चन्द ने किया।

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