जीआरपी कैंट वाराणसी पुलिस की प्रभावी पैरवी से दो अभियुक्तों को न्यायालय से सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन जीआरपी की मजबूत पैरवी से दो अभियुक्तों को सजा ||
वाराणसी में ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता,दो दोषियों पर लगा जुर्माना ||
रेलवे पुलिस की सख्त कार्रवाई, अदालत ने दो अभियुक्तों को ठहराया दोषी ||
जीआरपी कैंट की प्रभावी विवेचना रंग लाई,दो आरोपियों को सजा ||
लंबित मामले में न्याय का फैसला, दो अभियुक्तों पर अदालत का दंड ||
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जीआरपी को मिली सफलता,दो दोषियों को सजा ||
वाराणसी :- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत पुलिस महानिदेशक रेलवे के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज के मार्गदर्शन में जीआरपी कैंट वाराणसी द्वारा की गई प्रभावी विवेचना एवं सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को सजा सुनाई गई | प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना जीआरपी कैंट वाराणसी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 575/2001,धारा 323/ 504/ 506 आईपीसी व धारा 145 रेलवे अधिनियम से संबंधित प्रकरण में न्यायालय में सुनवाई के उपरांत 13 मार्च 2026 को न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया |
इस प्रकरण में अभियुक्त ओमप्रकाश मिश्रा पुत्र रामखेलावन मिश्रा निवासी जिला कुशीनगर तथा मंगला प्रसाद पुत्र महेश्वर प्रसाद निवासी वाराणसी के विरुद्ध जीआरपी कैंट वाराणसी द्वारा प्रभावी विवेचना व न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई | साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई |
रेलवे पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लंबित मामलों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिससे अपराधियों में कानून का भय बना रहे और आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हो ||


















