मैनपुरी-उत्तरप्रदेश

जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कहा- बैनामों में स्टॉप की कमी,धोखाधड़ी करने वालों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करें

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जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि बैनामों में स्टॉप कमी, धोखाधड़ी करने वालों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करें

आईरा न्यूज़ नेटवर्क स्टेट ब्यूरो सुबोध कुमार मैनपुरी

मैनपुरी संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील भोगांव में जन-सुनवाई के दौरान जब जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के सम्मुख भैंसरोली नि. जनवेद ने गाटा संख्या- 536, 62ग, 81ख, 149ड, 527, 293, 473 में अंकित खातेदार का नाम बबलू पुत्र कोतवाल सिंह दर्ज कर दिया गया है जबकि खातेदार का नाम जनवेद सिंह है, मद्दापुर खास नि. झब्बू लाल ने बताया कि उसका नाम खतौनी में गलती से झब्बू लाल के स्थान पर बबलू लाल दर्ज हो गया है, मधुपुरी नि. सरमन बाबू ने बताया कि उसका नाम भी सरमन बाबू के स्थान पर सरमन लाल अंकित किया गया है, जिस पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि खतौनी, राजस्व अभिलेखों में नाम गलत दर्ज होने की तमाम शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि कर्मियों द्वारा नाम दर्ज करते समय ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मौके पर ही तीनों शिकायतकर्ताओं से अभिलेख प्राप्त कर तत्काल नाम ठीक कराकर फरियादियों को राहत प्रदान करते हुए कहा कि नाम फीड करते समय विशेष सावधानी बरती जाए, गलत नाम अंकित, फीड करने वालों को चिन्हित कर उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए चड़रऊआ परिगवां नि. विनोद कुमार, गिरीश चंद्र, स्वदेश ने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि गाटा संख्या-899 पर गांव के दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत पर दि. 28 दिसंबर को नायब तहसीलदार, पुलिस की मौजूदगी में राजस्व टीम द्वारा पैमाइश कर अनाधिकृत कब्जा हटवाकर प्रार्थी को कब्जा दिला दिया गया था परंतु दबंग विश्व प्रकाश, शनि कुमार, विपिन कुमार, सागर ने पुनः मेढ लगाकर कब्जा कर लिया है, जिसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने मौके पर उपस्थित प्रभारी निरीक्षक एलाऊ को निर्देशित करते हुए कहा कि पैमाइश के उपरांत भूमि पर जबरन कब्जा करने वालों के विरुद्ध धारा-151 में कार्यवाही की जाए, कहीं भी एक बार पैमाइश के उपरांत अतिक्रमण हटवाने के बाद यदि किसी के द्वारा पुनः कब्जा किया जाए तो उसे भू-माफिया में चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज कराई जाये। ग्राम छाछा नि. सरिता, राम देवी, मोहर सतेन्द्र प्रताप, हरि श्ंाकर, अनूप किशोर, चन्द्रकेश, मन्जू देवी, लाली, सुमन, ज्ञान सिंह, सुनीता, रीता, विमलेश आदि ने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से गाटा संख्या-1408 की वर्ष 1993 से 2010 तक की नौटेरी रजिस्ट्रीकृत मान्य करने, उक्त गाटे की 103 हे. भूमि को ग्राम समाज में सुरक्षित कराये जाने, भूमि का गलत ढंग से बैनामा करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग की, जिस पर उन्होने उप जिलाधिकारी से कहा कि प्रकरण की गहनता से जॉच कर अनाधिकृत रूप से नौटेरी के माध्यम से किये गये बैनामों में स्टॉप कमी, धोखाधड़ी करने वालों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करंे साथ ही ग्राम सभा की भूमि की पैमाइश कराकर संरक्षित करें।

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