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अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर शूटर को पुलिस ने किया गुंडा एक्ट में निरुद्ध जिला बदर की

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उत्तराखंड नैनीताल आईरा न्यूज़ नेटवर्क राजेश सिंघल
अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर शूटर को पुलिस ने किया गुंडा एक्ट में निरुद्ध जिला बदर की
आपराधिक प्रवृत्ति के लोगो के विरुद्ध नैनीताल पुलिस का सख्त रवैया
आदतन अपराधी रवि आर्य उर्फ रवि शूटर को नैनीताल जिले से भेजा तड़ीपार
जनपद नैनीताल में विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले आपराधिक प्रवृत्ति की व्यक्तियो के विरुद्ध नैनीताल पुलिस सख्त रवैया अपना रही है। आपको बता दें कि
रवि आर्य उर्फ रवि शूटर, पुत्र प्रकाश चंद्र आर्य निवासी वेलेजली लॉज हल्द्वानी जनपद नैनीताल के विरुद्ध एफ.आई.आर नंबर 139/16 धारा 307 आईपीसी एवं FIR नंबर 141/16 धारा 25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत होने के बाद भी उक्त आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। लिहाजा एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट द्वारा रवि आर्य उर्फ रवि शूटर के विरुद्ध गुंडा अधिनियम की कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट जिलाधिकारी नैनीताल को प्रेषित की गई थी। और इसी क्रम में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रवि शूटर को आज दिनांक 22 दिसंबर 2022 को माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा कार्यवाही करते हुए उपनिरीक्षक प्रकाश पोखरियाल चौकी प्रभारी भोटिया पड़ाव हल्द्वानी द्वारा रवि आर्य पुत्र प्रकाश चंद्र आर्य, निवासी वेलचरी लॉज हल्द्वानी को जनपद नैनीताल की सीमा से जिला बदर किया गया।

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