बहुचर्चित अधिवक्ता पुत्र हत्याकांड मे स्कूल प्रबंधक के आरोपित पुत्र की द्वितीय जमानत अर्जी भी हुई खारिज

वाराणसी:- बहुचर्चित अधिवक्ता पुत्र हेमंत पटेल हत्याकांड में आरोपित स्कूल प्रबंधक के पुत्र को कोर्ट से फिर राहत नहीं मिली | इस हत्याकांड में जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने आरोपित खुशहाल नगर नटिनियांदाई निवासी स्कूल प्रबंधक के पुत्र राज विजयेंद्र सिंह उर्फ राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि की द्वितीय जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी | अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव,नरेश यादव, चंद्रबली पटेल व संदीप यादव ने पक्ष रखा | प्रकरण के अनुसार सिंधौरा निवासी वादी कैलाश चंद्र वर्मा एडवोकेट ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी | आरोप था कि 22 अप्रैल 2025 को दिन में लगभग एक बजे खुशहाल नगर नटिनियांदाई निवासी आरोपित राज विजयेंद्र सिंह उर्फ राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि ने अपने मोबाइल से प्रार्थी के पुत्र हेमंत पटेल के मोबाइल पर फोन कर अपने विद्यालय बुलाया | साथ ही वादी के पुत्र को लाने के लिए शशांक एवं किशन नामक दो व्यक्तियों को भेजा जिस पर उसका पुत्र हेमंत अपने दादा की बाइक से शशांक और किशन के साथ विद्यालय जाने के लिए निकला |
इस बीच दोपहर 2.03 बजे वादी के नाती प्रिंस उर्फ गोलू के मोबाइल पर आशीष पटेल ने फोन कर सूचना दी कि विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंधक के कमरे में प्रबंधक के बेटे राज विजयेंद्र सिंह उर्फ राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उसके पुत्र हेमंत पटेल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है |
इस घटना के बाद पुलिस ने अगले दिन आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था वहीं इस घटना को लेकर कई दिनों तक इस मामले को लेकर वकीलों ने हंगामा किया और न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी जिसके बाद इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था | बाद में पुलिस ने इस मामले में निष्पक्ष जांचकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया तब जाकर अधिवक्ता शांत हुए ||






