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उच्चतम न्यायालय ने दुकान फलो की रेहड़ी पंचर दुकानों तक पर नाम लिखने के आदेश पर लगाई रोक!

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ब्रेकिंग न्यूज़ यूपी

उच्चतम न्यायालय ने दुकान फलो की रेहड़ी पंचर दुकानों तक पर नाम लिखने के आदेश पर रोक लगाई।

किसी दुकानदार को बोर्ड पर नाम लिखने का आदेश नहीं दिया जा सकता , सिर्फ भोजन का नाम लिखा जाए :- उच्चतम न्यायालय

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी

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