नाबालिग से दरिंदगी-फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा,ठोका 30 हजार का जुर्माना

काशीपुर / उत्तराखंड (रिज़वान अहसन ),,,,,मासूमियत को तार-तार करने वाले एक दरिंदे को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। पॉक्सो कोर्ट ने 12 साल की किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी जय सिंह को 5 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उसे 3 महीने और जेल की हवा खानी होगी।*क्या था पूरा मामला?* आईटीआई कोतवाली क्षेत्र में 31 अगस्त 2022 को एक मां ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई थी। आरोप था कि मोहल्ले का ही रहने वाला जय सिंह उसकी 12 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले गया और उसके साथ गंदी हरकत करने लगा। बेटी ने हिम्मत दिखाकर जोर-जोर से शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के बच्चे जमा हो गए तो आरोपी वहां से नौ-दो ग्यारह हो गया। सहमी हुई बच्ची ने घर आकर मां को आपबीती सुनाई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 9/10 में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।मामले की सुनवाई द्वितीय एडीजे रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चली। गवाहों के बयान, पीड़िता का बयान और पुख्ता सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने जय सिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा-10 में दोषी पाया।कोर्ट ने दरिंदे को 5 साल की कठोर सजा के साथ 30 हजार का जुर्माना ठोकते हुए समाज को एक बड़ा संदेश दिया कि बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।


















