पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा राजपत्रित अधिकारीगण संग समीक्षा गोष्ठी आयोजित कर दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा सीएम डैशबोर्ड, लंबित विवेचना निस्तारण, सुगम यातायात व्यवस्था, बारात व्यवस्था के दृष्टिगत की गई तैयारियों आदि के संदर्भ में समीक्षा कर दिए गए आवश्यक निर्देश।
1. सीएम डैशबोर्डः-
• GO’s स्तर के अधिकारी सभी मिशन शक्ति केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करें तथा वहाँ की व्यवस्थाओं का फीडबैक प्राप्त कर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
• महिला संबंधी अपराधों पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाए। प्रत्येक प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए त्वरित व प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
• GO’s स्तर पर लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। यक्ष एप एवं ई-साक्ष्य एप का उपयोग कर समस्त डेटा व्यवस्थित रूप से संधारित किया जाए।
• 02 माह से अधिक लंबित विवेचनाओं का डीसीपी स्तर पर अवलोकन किया जाए। समीक्षा उपरांत ही विवेचना अवधि बढ़ाई जाए तथा अनियमितता पर प्रशासनिक कार्यवाही हो।
• मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विभिन्न श्रेणियों में दर्ज प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की गई।
2. यातायात व्यवस्था-
• पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा स्वयं शहर में भ्रमण कर यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारी सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित रखें।
• सड़क का उपयोग केवल आवागमन के लिए सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि न हो, बारकोड व्यवस्था तथा निर्धारित पार्किंग का पालन कराया जाए।
• मुख्य मार्गों पर वाहन खड़े न होने दिए जाएँ। अवैध कट तत्काल बंद कराए जाएँ तथा विपरीत दिशा से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए।
• सड़क पर खड़े वाहनों के कारण दुर्घटना होने की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी या चौकी प्रभारी की जवाबदेही निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
• बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का संचालन प्रतिबंधित किया जाए। नई गाड़ी बिना नंबर प्लेट बेचने वाले डीलरों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
3. बारात व्यवस्था-
• बारात के दिन सभी यातायात निरीक्षक थानों से समन्वय बनाकर रात 09:00 से 11:00 बजे तक अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें तथा यातायात-व्यवस्था बनाए रखें।
• बारात घरों में वाहनों की पार्किंग केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर कराई जाए। पार्किंग स्थल का उपयोग केवल वाहनों की पार्किंग के लिए किया जाए।
• रात्रि 10:00 बजे के पश्चात डीजे का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन पाए जाने पर डीजे संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए डीजे उपकरण जब्त किया जाए।
• बारात सड़क के एक-तिहाई हिस्से में संचालित हो ताकि यातायात बाधित न हो। उल्लंघन होने पर रोड लाइट एवं बग्गी जब्त कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।
• मॉडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही की जाए तथा ऐसे उपकरण जब्त किए जाएँ।
4. नाविको से संबंधित निर्देश-
• नाविकों के साथ बड़े स्तर पर बैठक आयोजित कर सभी सुरक्षा मानकों की जानकारी दी जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले नाव संचालकों की नावें सीज की जाएँ।
• घाटों पर लगातार माइक से घोषणा कराई जाए कि सभी यात्री अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट पहनें तथा किसी भी परिस्थिति में नावों में ओवरलोडिंग न करें।
5. अन्य निर्देश-
• पशु तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। संदिग्ध गतिविधि मिलने पर तत्काल कार्यवाही कर तस्करों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए।
• लाउडस्पीकरों को धार्मिक स्थल से पूर्णतः हटवाया जाए । नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
• सभी थानों के क्षेत्र में संचालित जिम, जहाँ महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगे हों तथा महिला प्रशिक्षक ही प्रशिक्षण दें। आज दिनांक 07-03-2026 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी आयोजित कर कानून-व्यवस्था, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण, यातायात प्रबंधन एवं जनसुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए 02 माह से अधिक लंबित विवेचनाओं का डीसीपी स्तर पर परीक्षण करने तथा यक्ष एप व ई-साक्ष्य एप के माध्यम से डेटा अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए। महिला संबंधी अपराधों पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाते हुए प्रत्येक प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा मिशन शक्ति केन्द्रों के नियमित निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए। शहर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु मुख्य मार्गों पर अवैध पार्किंग, अवैध कट, विपरीत दिशा से वाहन संचालन तथा बिना नंबर प्लेट वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाने को कहा गया। बारात व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित पार्किंग, रात्रि 10 बजे के बाद डीजे संचालन पर प्रतिबंध तथा सड़क के सीमित हिस्से में बारात संचालित कराने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त नाव संचालन में सुरक्षा मानकों का पालन, लाइफ जैकेट का अनिवार्य उपयोग, ओवरलोडिंग पर रोक, पशु तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई, धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाने तथा जिम में महिलाओं की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी व महिला प्रशिक्षकों की अनिवार्यता सुनिश्चित करने को कहा गया।




























