करनाल-हरियाणा

प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के तहत आए 1961 आवेदन, 445 किए सत्यापित, 1154 की जांच जारी- डॉ. वैशाली शर्मा, निगमायुक्त।

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प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के तहत आए 1961 आवेदन, 445 किए सत्यापित, 1154 की जांच जारी- डॉ. वैशाली शर्मा, निगमायुक्त।
अपील- आवेदनकर्ता मलकियत के वैध दस्तावेज जल्द करवाएं जमा, सत्यापन के बाद निदेशालय भेजी जाएगी फाईल।
करनाल 25 जून, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 के तहत नगर निगम कार्यालय में 1961 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 445 आवेदन सत्यापित किए जा चुके हैं, जबकि 1154 आवेदनों की जांच की जा रही है। यह जानकारी नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि आवेदनों की जांच के बाद सम्बंधित व्यक्ति को फोन करके ऑफलाईन माध्यम से नेहरू पैलेस स्थित कार्यालय में वैध मलकियत के दस्तावेज जमा करवाने के लिए कहा जाता है, ताकि सम्बंधित फाईल को सत्यापन के लिए वार्ड जे.ई. के पास भेजी जा सके। उन्होंने आवेदनकर्ताओं से अपील करते कहा कि वह जल्द से जल्द अपने मालिकाना कागजात कार्यालय में जमा करवा दें, ताकि उनकी फाईल को सत्यापित कर डी.पी.आर. तैयार करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजी जा सके।
उन्होंने कहा कि जिन आवेदनकर्ताओं के मकान नगर निगम के लाल डोरा क्षेत्र में आते हैं, वह सम्पत्ति कर शाखा से प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट प्राप्त कर उसे नेहरू पैलेस कार्यालय में जमा करवा दें। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के अपना कच्चा मकान है और वह नगर निगम के वैध क्षेत्र में आता है तथा उसके पास मलकियत के वैध दस्तावेज हैं, तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 में अटल सेवा केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
उन्होंने स्पष्टï किया कि जिस भी आवेदनकर्ता के पास मलकियत का सबूत यानि रजिस्ट्री, हस्तांतरण विलेख, जमाबंदी या इंतकाल जैसे मलकियत के दस्तावेज नहीं होंगे और प्लॉट या कच्चा मकान अधिकृत क्षेत्र से बाहर होगा, उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि आवेदनों की जांच के दौरान पाया गया है कि काफी लोगों के प्लॉट नगर निगम क्षेत्र से बाहर हैं, ऐसे लोगों को भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र से बाहर व मलकियत के वैध दस्तावेज न होने के कारण 362 लोगों के आवेदन रद्द किए गए हैं।
निगमायुक्त ने बताया कि इस योजना की विशेष बात यह है कि इसमें केवल बीपीएल ही नहीं बल्कि अन्य मध्यम वर्गीय परिवार भी अटल सेवा केन्द्र से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत नया घर व कच्चे से पक्का मकान बनाने के लिए पात्र व्यक्ति को 2.50 लाख रुपये की अनुदान राशि सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी।
यह रहेगी पात्रता- निगमायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 (पी.एम.ए.वाई.-यू 2.0) के लिए कुछ मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.), जिनके पास देश भी कहीं भी अपना कोई पक्का मकान नहीं हैं, वह इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके अतिरिक्त प्लॉट या कच्चा मकान अधिकृत क्षेत्र में होना चाहिए और उसके पास वैध मालिकाना सबूत भी होने चाहिएं। वह व्यक्ति योजना के तहत अपने घर का निर्माण करने के पात्र होंगे।

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