बिजनौर जिलाधिकारी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश

AIRA NEWS NETWORK – जिले में स्थापित पी०ए० सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों/सुझावों के साथ-साथ कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्रभावी प्रचार-प्रसार कराया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी पी०ए० सिस्टम सदैव क्रियाशील रहें व प्रचार-प्रसार के प्रयासों को और अधिक सशक्त किया जाये। उन्होंने निर्देश दिए कि 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने हेतु अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों जैसे कि स्कूल काॅलेज इत्यादि का भी उपयोग करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रभावी पालन कराने हेतु राशन की दुकान व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाये ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे। स्थानीय मण्डियों/साप्ताहिक मार्केट को इस प्रकार संचालित किया जाये, जिससे वहाँ फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड़ न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर ऐसी मण्डियों/मार्केट को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित किया जाये।
अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाये, जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो पाएं और सोशल डिस्टेंन्सिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सकें। सभी प्रमुख मण्डियों में प्रातः 04ः00 बजे से 08ः00 बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्वाध रूप से करायी जाये। उन्होंने उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट/अपर पुलिस अधीक्षक प्रातः 04ः00 बजे से 08ः00 बजे के मध्य संयुक्त रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दुकानों, रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट एवं ईटिंग ज्वायेंट्स के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने तथा “मास्क नहीं तो सामान नहीं“ का अनुपालन कराने के लिए व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित कर निर्देशों का अनुपालन कराने के भी निर्देश दिए।
जिलाधिकारी श्री मिश्रा ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त जिला स्तर पर कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत ग्रेडेड रिस्पान्स के लिए निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में 1000 से अधिक ऐक्टिव केसेज होने पर जिले में धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित किया जाये। स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क एवं जिम बन्द रहेंगे, रेस्टोरेंट/होटल के रेस्टोरेन्ट/फूड ज्वाइट्स एवं सिनेमा हाल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जायगा, कक्षा 10 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 06 जनवरी से आगामी 14 जनवरी,22 तक बन्द रहेंगे तथा 15 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगने पर 02 दिन का अवकाश दिया जायेगा। रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक लागू रहेगा। आईटी एवं आईटीईएस से संबंधित निजी कम्पनियाँ वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी।
उमेश मिश्रा ने शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत शर्तो/प्रतिबन्धों की जानकारी देते हुए बताया कि बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी तथा खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
राजेश सिंघल की रिपोर्ट


















