उत्तराखंड

राज्य कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ,सरकारी आदेश जारी

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देहरादून /उत्तराखंड ,,दीपावली पर्व पर धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए लंबे समय तक प्रयास करते हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
1 अक्टूबर 2005 से पहले भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, लेकिन नई पेंशन योजना से आज जुड़े हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने के लिए 15 फरवरी 2024 तक समय सीमा निर्धारित की है और लगभग 6200 कर्मचारियों को यह लाभ मिलने की संभावना है। वित्त के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और 30 अक्टूबर को इस संबंध में निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र की सुविधा के लिए यह कदम उठाया है।
केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को आदेश जारी कर नई पेंशन योजना में अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का दायरा तय कर दिया है। उत्तराखंड में नई पेंशन योजना 1 अक्टूबर 2005 से लागू हो गई है। प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2005 से पहले विद्यापीठ या अधिसूचित के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया था और 1 अक्टूबर 2005 को या उसके बाद बिजनेस करने वाले अभ्यासों को पुरानी पेंशन के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया है। जिसके बाद अब राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

RIZWAN AHSAN

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