देहरादून-उत्तराखण्ड़

बिना लाइसेंस नहीं बेच सकते कुट्टू का आटा,केवल सील पैक आटे की ही होगी बिक्री

WhatsApp Image 2026-04-18 at 09.08.39
previous arrow
next arrow

देहरादून/उत्तराखंड ( रिजवान अहसन),,,,नवरात्रि के दौरान व्रत उपवास में प्रमुखता से उपयोग किए जाने वाले कुट्टू के आटे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावटी आटे से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने इस संबंध में नई गाईडलाइन जारी की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के दिशा-निर्देशों पर कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं। इसके अनुसार, अब कोई भी खाद्य कारोबारी खुले में कुट्टू का आटा नहीं बेच सकेगा और इसे केवल सील बंद पैकेटों में बेचा जाएगा। इसके साथ ही, पैकेट पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत लेबलिंग नियमों का पालन भी अनिवार्य किया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने निर्देश दिया है कि कुट्टू के आटे की पिसाई की तिथि, पैकेजिंग की तिथि और एक्सपायरी डेट पैकेट पर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। इसके अलावा, विक्रेता की खाद्य लाइसेंस संख्या भी पैकेट पर दर्ज करनी होगी।
खाद्य कारोबारियों को बिना वैध खाद्य लाइसेंस के कुट्टू का आटा और बीज नहीं बेचने का निर्देश दिया गया है। सभी कारोबारियों को खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखना होगा, और बिना अनुमति के खुले में कुट्टू का आटा बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पिछले कुछ वर्षों में देहरादून, हरिद्वार और अन्य जिलों में मिलावटी कुट्टू के आटे से फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियों की घटनाएं सामने आई हैं। इसके मद्दे नज़र, सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में किए गए निरीक्षण में कई कुट्टू के आटे के नमूने असुरक्षित पाए गए हैं। इनमें रुद्रपुर, देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूने शामिल हैं। इन नमूनों में कीट और फंगस, मायकोटॉक्सिन जैसे विषाक्त तत्व पाए गए।
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी है कि वे खुले में कुट्टू का आटा न बेचें और केवल सील पैक, मानक उत्पाद ही बेचें।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे कुट्टू के आटे की खरीदारी करते समय विशेष सतर्कता बरतें। केवल सील पैक और मानक उत्पाद खरीदें और पैकेट पर अंकित तिथि, एक्सपायरी तिथि और लाइसेंस नंबर की जांच करें।

RIZWAN AHSAN

50% LikesVS
50% Dislikes

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button