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नैनीताल हाईकोर्ट ने मशीनों से खनन पर लगाई रोक, सभी जिलाधिकारियों के लिए जारी किए आदेश

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उत्तराखंड नैनीताल आईरा न्यूज़ नेटवर्क राजेश सिंघल
नैनीताल हाईकोर्ट ने मशीनों से खनन पर लगाई रोक, सभी जिलाधिकारियों के लिए जारी किए आदेश
नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में मशीनों के द्वारा खनन किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
हाईकोर्ट का फैसला
जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में मशीनों से खनन पर रोक लगा दी है। साथ ही नदी तट पर मशीनों को सीज करने के आदेश भी दिए हैं। इस बाबत कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया है।
अगली सुनवाई 12 जनवरी तिथि को नियत
इसके अलावा कोर्ट में खनन सचिव से पूछा गया कि वन निगम की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रुपया और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपया प्रति कुंतल रॉयल्टी कैसे है। जिसमें 12 जनवरी तक शपथपत्र देकर जवाब दें। इस दौरान नदी तट पर मशीनों को सीज करने के आदेश भी दिए गए। जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी तिथि को नियत है।

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