चार्जशीट के बाद मिली राहत: अवैध असलहा केस में पार्षद पति नौशाद हुसैन सोनू कों मिली जमानत

काशीपुर / उत्तराखंड (रिज़वान अहसन ),,,काशीपुर में चर्चित अवैध शस्त्र लाइसेंस मामले में मौहल्ला थानासाबिक, मझरा रोड निवासी पूर्व पार्षद नौशाद हुसैन को बड़ी राहत मिली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर की अदालत ने सुनवाई के बाद पार्षद को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।*क्या है पूरा मामला?*काशीपुर पुलिस ने पूर्व पार्षद नौशाद हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उनके पास जो बंदूक का लाइसेंस है वो शाहजहांपुर, यूपी से जारी बताया गया है, लेकिन वो फर्जी है। पुलिस की जांच में जिलाधिकारी शाहजहांपुर कार्यालय से इस नाम का कोई लाइसेंस जारी नहीं पाया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी।*कोर्ट में क्या दलील दी गई?*जमानत के लिए पूर्व पार्षद की तरफ से एडवोकेट अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव बिश्नोई और भारत भूषण ने द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया।अधिवक्ताओं ने कोर्ट में तर्क दिया: 1. पार्षद ने विवेचना में पूरा सहयोग किया है।2. सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में साफ है कि *”चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत देना नियम है, जेल अपवाद”*।3. अब मामले में हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।*कोर्ट का फैसला*अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमति जताते हुए पूर्व पार्षद नौशाद हुसैन सोनू को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट पेश होने के बाद आरोपी को अनावश्यक रूप से जेल में नहीं रखा जा सकता।इस फैसले के बाद नौशाद सोनू के समर्थकों में खुशी की लहर है।


















