उत्तरप्रदेश
चन्दौली पुलिस द्वारा संगठित/पेशेवर अपराधियों, गौ तस्करों/मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्यवाही

ऐसे अपराधियों के विरुद्ध किया जा रहा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही।
जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था सहित आमजनमानस के जीवन को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले अपराधियों के विरुद्ध की जाएगी सख्त कार्रवाई
थाना नौगढ़ द्वारा 03 शातिर पशु तस्करों के विरूद्ध की गई गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली डा0 अनिल कुमार द्वारा जनपद में घटित हो रहे ऐसे अपराध जिनमें अपराधियों द्वारा नाजायज गैंग बनाकर अपराध किया जा रहा है। उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त अधिकारी एवं थाना प्रभारीगण को निर्देशित किया गया है। निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नौगढ़ चन्दौली के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान में प्रभारी निरीक्षक थाना नौगढ़ द्वारा गोवंश/पशु तस्कर गिरोह के लीडर व उसके साथी के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई।
गैंग लीडर रतन चौहान पुत्र रमाशंकर चौहान निवासी बरहीपर थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर तथा सदस्य अभियुक्त (2) खिचड़ू यादव पुत्र रामकुँवर यादव निवासी ग्राम मड़रिया कैमूर थाना चाँद जनपद भभुआ बिहार 3. राजू कुमार उर्फ बीरज पुत्र नयनसुख निवासी छातो थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर का एक संगठित गोवंश तस्करों का आपराधिक गिरोह है जो अन्तर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय होना पाया गया जिनके द्वारा अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक ,भौतिक एवम् अन्य दुनियाबी लाभ हेतु गोवंशों को वध के आशय से क्रूरता पूर्वक बांधकर तस्करी कर वाहन से परिवहन कर ले जाने के अपराध कारित किये जाते हैं तथा गोवंशों की बिक्री कर प्राप्त हुए धन से ही अपने तथा गिरोह के सदस्यों के आर्थिक भौतिक व दुनियाबी हितों की पूर्ति करते हुए जीवन निर्वहन करते हैं। इनके विरुद्ध थाना नौगढ़ पर दिनांक 17.10.2023 को मु.अ.सं. 127/23 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
नाम पता एवं आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण–
- गैंग लीडर – रतन चौहान पुत्र रमाशंकर चौहान निवासी बरहीपर थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर
- अ.सं. 112/2023 धारा 3/5ए/8बी/ गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि. व 4/25 आर्मस एक्ट थाना नौगढ जनपद चन्दौली
- अ.सं. 90/2023 धारा 3/5ए/8बी/ गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि. व 429 भादवि थाना नौगढ जनपद चन्दौली
- अ.सं. 127/23 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना नौगढ जनपद चन्दौली।
- गैंग सदस्य – खिचड़ू यादव पुत्र रामकुँवर यादव निवासी ग्राम मड़रिया कैमूर थाना चाँद जनपद भभुआ बिहार
- अ.सं. 112/2023 धारा 3/5ए/8बी/ गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि. व 4/25 आर्मस एक्ट थाना नौगढ जनपद चन्दौली
- अ.सं. 90/2023 धारा 3/5ए/8बी/ गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि. व 429 भादवि थाना नौगढ जनपद चन्दौली
- अ.सं. 127/23 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना नौगढ जनपद चन्दौली।
- गैंग सदस्य – राजू कुमार उर्फ बीरज पुत्र नयनसुख निवासी छातो थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर
- अ.सं. 112/2023 धारा 3/5ए/8बी/ गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि. व 4/25 आर्मस एक्ट थाना नौगढ जनपद चन्दौली
- अ.सं. 127/23 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना नौगढ जनपद चन्दौली।


















