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अल्मोड़ा चरस मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को किया बरी

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उत्तराखंड अल्मोड़ा आईरा न्यूज़ नेटवर्क राजेश सिंघल
विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने चरस मामले में यशपाल सिंह चिलवाल एवं घनश्याम सिंह थापा को दोषमुक्त कर बरी कर दिया है। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता एच. बी. नैनवाल व रितेश कुमार ने पैरवी की
जानें पूरा मामला जिसमें कहा गया कि दोनों चरस के साथ पकड़े गए। चरस का वजन 1.194 किलोग्राम निकला एवं पन्नी में रखकर तोला गया तो उसका जन 1203 किलोग्राम निकला तथा घनश्याम से बरामद चरस को पन्नी से निकालकर तराजू में रखकर तोला गया तो उसका वजन 1.118 किलोग्राम निकला एवं चरस को पन्नी में रखकर तोला गया तो मय पन्नी उसका वजन 1127 किलोग्राम निकला। दोनों व्यक्तियों से बरामद चरस का लाइसेन्स तलब किया गया तो दोनों लाइसेन्स नहीं दिखा पाये। उपरोक्त व्यक्तियों से चैकिंग के दौरान अचानक अवैध चरस मौके पर बरामद हुई। अभियुक्तगण यशपाल और घनश्याम को उनके जुर्म धारा-8 / 20 एन०डी०पी०एस० एक्ट से अवगत कराते हुए समय 19:05 बजे गिरफ्तार किया गया। मामले की सुनवाई अदालत में हुई और अभियोजन द्वारा पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के परिसीलन कर कोर्ट ने अभियुक्तों को आरोप से दोषमुक्त कर बरी कर दिया।

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