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अंकिता भंडारी हत्याकांड: तीनों आरोपियों ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से किया इंकार

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उत्तराखंड देहरादून आईरा न्यूज़ नेटवर्क राजेश सिंघल

अंकिता भंडारी हत्याकांड: तीनों आरोपियों ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से किया इंकार
अंकिता भंडारी हत्याकांड में निष्कासित भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद नाकों और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। आरोपी की ओर से पेश वकील ने कोटद्वार, उत्तराखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में कहा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने यह स्पष्ट नहीं किया कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद वह नार्कों और पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहता है। अभियुक्तों की असहमति के बाद न्यायिक दंडाधिकारी कोटद्वार भावना पांडेय ने अगली सुनवाई के लिए तीन जनवरी 2023 की तिथि निर्धारित की है।
17 दिसंबर को हुई थी पेशी
इससे पहले 17 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस ने 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर कोटद्वार न्यायिक अदालत में पेश किया था । उत्तराखंड पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) वी मुरुगेसन ने मामले की जांच के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, “हम इस मामले में 90 दिनों के भीतर 500 पन्नों की चार्जशीट दायर करने जा रहे हैं। इस मामले में लगभग 100 लोगों से पूछताछ की गई है। उन्होंने आगे कहा कि चार्जशीट भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनैतिक व्यापार रोकधाम अधिनियम (आईबीपीए) की संबंधित धाराओं के तहत दायर की गई है।”तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 120बी, 354ए और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की 5 (7) बी के तहत चार्जशीट माननीय न्यायालय को भेजी जा रही है । नार्को टेस्ट और अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है.” उक्त घटना, “उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, केवल आरोपियों का नार्को टेस्ट बाकी है, जिसके लिए उन्होंने कोटद्वार कोर्ट से तीनों आरोपियों का नाकों और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी।

तीन अभियुक्तों में से दो ने पहले परीक्षण के लिए दी अपनी सहमति
इन तीन अभियुक्तों में से दो ने पहले परीक्षण के लिए अपनी सहमति दी है जबकि दूसरे ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार, उत्तराखंड की अदालत में एक आवेदन भेजा था, जिसे बाद में गुरुवार को सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्तों ने खारिज कर दिया।मुख्य आरोपी पुलकित आर्य व दूसरे आरोपी सौरभ ने नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की सहमति दें दी है, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने 10 दिन का समय मांगा है, उसकी अर्जी पर 22 दिसंबर को न्यायिक दंडाधिकारी कोटद्वार की अदालत में सुनवाई होगी, उप महानिरीक्षक (डीआईजी) पी रेणुका देवी ने 5 दिसंबर को एएनआई को बताया 19 वर्षीय अंकिता का शव, जो निष्कासित भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य द्वारा चलाए जा रहे एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी का शव था। 24 सितंबर को ऋषिकेश में चीला नहर से बरामद किया गया। अधिकारियों को उसका शव मिलने से पहले कम से कम छह दिनों तक उसके लापता होने की सूचना दी गई थी। पुलकित आर्य को कथित तौर पर कहासुनी के बाद नहर में धकलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले में दो और लोगो अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भी गिरफ्तार किया गया है

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